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हाईकोर्ट का आदेश कब्जा हटाओ और कार्रवाई करो

Tue, 24 May 2016 01:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 24 May 2016 01:03 AM IST
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panchkula, Punjab and Haryana High Court, order
highcourt
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला की डीसी और निगम कमिश्नर को आदेश दिया है कि शामलात और शामलात देह पर हुए कब्जे को हटाने के साथ कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस कार्रवाई के लिए पंचकूला के दोनों अधिकारियों हाईकोर्ट ने तीन महीने का समय दिया है।
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गौरतलब है कि पंचकूला नगर निगम जोन पिंजौर के वार्ड 6 के गांव रामपुर सियुडी के जमींदारों ने गांव रामपुर सियुडी और महादेव कालोनी में शामलात और शामलात देह पर हो रहे अवैध निर्माणों और कब्जों की शिकायत कई बार जिला प्रशासन से की।
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लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में पंचकूला डीसी और नगर निगम कमिश्नर को आदेश दिया है कि तीन महीने के भीतर वार्ड 6 में हो रहे अवैध कब्जों हटाया जाए और कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की जाए।
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जमींदार गुरबख्श सिंह, गुरनाम सिंह, रामप्रकाश, जशवंत सिंह, बलबिंद्र सिंह, गुरचरण सिंह, रणजीत सिंह, रामकली ने बताया कि उन्होंने वार्ड नंबर 6 के अंतर्गत रामपुर सियुडी, महादेव कालोनी की शामलात और शामलात देह जमीन हो रहे अवैध कब्जों को लेकर कई बार इसकी शिकायत जिला प्रशासन को दी। लेकिन जब प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कोर्ट का सहारा लिया गया।


पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एबी चौधरी की बैंच ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नगर निगम की जमीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा अभी भी अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। बैंच ने डीसी पंचकूला और नगर निगम कमिश्नर को आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए।
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