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Panchkula News: गणेशपुर भोरियां पंचायत में नए सिरे से होंगे पंचायत चुनाव

Tue, 25 Mar 2025 01:51 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Mar 2025 01:51 AM IST
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Panchayat elections will be held afresh in Ganeshpur Bhoriya Panchayat
पंचकूला। 2 नवंबर 2022 को हुए सरपंच के चुनाव में गणेशपुर भोरियां पंचायत से निर्वाचित चंपा देवी की शैक्षणिक योग्यता को फर्जी बताते हुए दूसरी उम्मीदवार अंजू बाला ने सिविल कोर्ट कालका में केस दायर किया था। एडवोकेट दीपांशु बंसल के बताया कि याचिका 29 नवंबर 2022 को दायर की गई थी। इसमें 24 मार्च 2025 को कालका के सिविल जज डॉ. जितेंद्र कुमार की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 2022 में निर्वाचित सरपंच चंपा देवी का चुनाव रद्द कर दिया और चुनाव आयोग को नए सिरे से चुनाव करवाने का निर्देश दिया है।
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महिला आरक्षित सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। चुनाव के समय चंपा देवी ने एक 10वीं का सर्टिफिकेट ग्रामीण मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का लगाया था, जिसे अंजू बाला ने फर्जी बताया था। अंजू के वकील दीपांशु बंसल ने दलील दी कि चंपा देवी ने 1992 में 8वीं की परीक्षा माधना मोरनी स्कूल से दी थी, जिसमें वह 2 विषयों में फेल थीं। वह 8वीं पास नहीं हैं। साथ ही गवाही के दौरान 10वीं का सर्टिफिकेट भी फर्जी पाया गया।
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कालका सिविल जज डाॅ. जितेंद्र कुमार की कोर्ट ने अब सभी गवाहों और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए चंपा देवी के चुनाव को रद्द कर दिया है। फैसला सुनाया कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट के अनुसार चंपा देवी नामांकन दाखिल करने और चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। साथ ही अदालत ने हरियाणा सरकार राज्य चुनाव आयोग उपायुक्त पंचकूला को नए सिरे से चुनाव करवाने के लिए निर्देशित किया है। अंजू बाला के पति पूर्व सरपंच नरेश पतन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया और उन्होंने कहा कि वह चुनाव के समय से न्याय की मांग कर रहे थे।
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