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Panchkula News: पंचकूला में अब रात 12 से सुबह 8 बजे तक नहीं खुल सकेंगे बार, नाइट क्लब और रेस्टोरेंट्स

Sun, 19 May 2024 11:32 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 19 May 2024 11:32 PM IST
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Now bars, night clubs and restaurants will not be able to open from 12 midnight to 8 am in Panchkula.
पंचकूला। जिले में रात 12 से सुबह 8 बजे तक खुले रहने वाले बार, नाइट क्लब और रेस्टोरेंट्स को झटका लगा है। हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर पूरे प्रदेश में एल-4/ एल-5/ एल-10 ई/एल-12सी/एल-12जी आदि लाइसेंस प्राप्त बार रात 12 बजे (आधी रात) तक ही खुले रह सकते हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम के संदर्भ में अतिरिक्त वार्षिक शुल्क का भुगतान करने के बाद रात दो बजे तक खोल सकते हैं। इन दोनों जिलों में रात 2 बजे के बाद प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए पांच लाख प्रतिवर्ष देना होगा।
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सितंबर 2023 को नगर निगम की आम बैठक में नशे पर अंकुश लगाने के लिए महापौर कुलभूषण गोयल ने प्रस्ताव रखा था। इस बैठक में नशे पर अंकुश लगाने के लिए सभी तरह के होटल, रेस्टोरेंट, शराब के ठेके, बार को रात 2 बजे तक बंद करने का प्रस्ताव पास किया गया था। एक्साइज पाॅलिसी के तहत क्लबों को रात 2 बजे तक चलाने की अनुमति है। उसके बाद सुबह 8 बजे तक क्लब चलाने के लिए मालिकों को अतिरिक्त फीस देनी पड़ती है।
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इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आवासीय एरिया में रात को कोई भी क्लब और रेस्टोरेंट नहीं चलाया जाए। जिन क्लबों को सुबह 8 बजे तक चलाने की अनुमति है, उन्हें पुन: अनुमति नहीं देने का प्रस्ताव पास किया था। कुलभूषण गोयल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार जताया है। जिन्होंने पंचकूला में नशे की रोकथाम के लिए बारों को रात 12 बजे के बाद बंद करने की अधिसूचना जारी करवा दी है।
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अब सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार या नगर निगम पंचकूला द्वारा अधिसूचित पवित्र क्षेत्र में श्रीमाता मनसा देवी मंदिर पंचकूला के पास शराब की दुकान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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