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Panchkula News: 88 लाख की जमीन धोखाधड़ी में राहत नहीं, पांचवीं बार खारिज हुई जमानत याचिका

Tue, 27 Oct 2026 02:39 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2026 02:39 AM IST
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No relief in Rs 88 lakh land fraud case; bail plea rejected for the fifth time
5 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कराने का दिया था भरोसा, दिसंबर 2025 से जेल में बंद है आरोपी
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। जमीन का सौदा कराने के नाम पर 88 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में आरोपी सुनील कुमार ढुल उर्फ संजय (33) को अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने आरोपी की पांचवीं जमानत याचिका भी खारिज कर दी। आरोपी को 6 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था और वह तब से जेल में बंद है।

पिंजौर थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में शिकायतकर्ता कुलबीर सिंह नरवाल ने पुलिस को बताया था कि अमरावती एन्क्लेव स्थित आर्य एस्टेट के प्रॉपर्टी डीलर राधा कृष्ण आर्य और सुनील कुमार ढुल ने केदारपुर राजस्व क्षेत्र में जमीन दिलाने का प्रस्ताव दिया था। आरोपियों ने पांच बीघा जमीन का सौदा कराने का भरोसा दिया और इसके लिए अलग-अलग तारीखों पर बैंक ट्रांसफर व नकद के माध्यम से रकम ली।
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शिकायत के अनुसार, 20 जुलाई 2023 को पांच बीघा जमीन के संबंध में हुए समझौते पर एक व्यक्ति ने खुद को संपूरण सिंह बताकर हस्ताक्षर किए थे। बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति असली संपूरण सिंह नहीं था। आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री कराने का भरोसा देकर कुल 88 लाख रुपये लिए गए, लेकिन सौदा पूरा नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने सुनील कुमार ढुल पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया।
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अभियोजन ने आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि का दिया हवाला

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी की भूमिका और आपराधिक पृष्ठभूमि का हवाला दिया। अभियोजन के अनुसार, आरोपी के खिलाफ कैथल और फतेहाबाद में भी मामले दर्ज हैं, जो लंबित हैं। इससे पहले उसकी चार जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी थीं। अदालत ने मामले के तथ्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद आरोपी की पांचवीं जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
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