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Panchkula News: 10 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले पड़ोसी को साढ़े तीन साल की जेल

Fri, 23 Jan 2026 02:58 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jan 2026 02:58 AM IST
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Neighbour sentenced to three and a half years in jail for molesting 10-year-old girl
पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 3 साल 6 महीने की सजा और जुर्माना, धमकी देने के लिए अतिरिक्त सजा सुनाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने 10 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ और उसकी मां को जान से मारने की धमकी देने वाले पड़ोसी को दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल का कारावास सुनाया।
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी सुखविंदर कौर ने बताया कि आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा के तहत 3 साल 6 महीने की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गई है। इसके अलावा, जान से मारने की धमकी देने के लिए 2 साल की अतिरिक्त जेल और 2 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ चलेंगी लेकिन जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामला 7 अक्टूबर 2019 का है। पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह घर के काम में व्यस्त थी, तब नशे की हालत में पड़ोसी ने 10 वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकत की। विरोध करने पर आरोपी ने मां के साथ मारपीट की और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। अगले दिन, 8 अक्टूबर 2019 को महिला थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी।
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