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माइनिंग ठेकेदार ने पर्यावरण एक्ट की शर्तों के अनुसार नहीं की खुदाई

Sat, 30 Jul 2022 01:12 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 30 Jul 2022 01:12 AM IST
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Mining contractor did not dig according to the conditions of Environment Act, case registered
पंचकूला। माइनिंग ठेकेदार द्वारा पर्यावरण एक्ट की शर्तों के अनुसार खनन नहीं करने पर चंडीमंदिर पुलिस में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पानीपत के शिवम इंटरप्राइजेज कंपनी के खिलाफ माइनिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार माइनिंग ठेकेदार को 3.92 करोड़ रुपये में श्यामटू में 37.38 हेक्टेयर जमीन पर सात साल के लिए माइनिंग का ठेका मिला था।
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अप्रैल 2020 में ठेकेदार ने खनन शुरू किया और मई 2022 में ठेकेदार ने काम सरेंडर कर दिया। खनन के दौरान माइनिंग विभाग के नियम व शर्त और पर्यावरण एक्ट की शर्तों का ध्यान नहीं रखने की शिकायत ग्रेवांस कमेटी में आई थी। इसके बाद खेल मंत्री संदीप सिंह ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई और कमेटी ने मौके का दौरा किया। इसमें पाया कि खनन की साइट की जगह हरे पड़े और पौधे पर्यावरण एक्ट के तहत माइनिंग ठेकेदार ने नहीं लगाए थे।
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इसके अलावा खनन एरिया के चारों तरफ पिलर भी नहीं लगाए थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। यह मामला ग्रेवांस कमेटी की मीटिंग में उठा था। इसके बाद खेल मंत्री संदीप सिंह ने मामले की जांच करवाई। खेल मंत्री संदीप सिंह ने जांच रिपोर्ट के आधार पर माइनिंग ऑफिसर को मामला दर्ज करवाने के लिए कहा था।
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