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Panchkula News: किशोरी को घूरने और मोबाइल नंबर मांगने के दोषी को एक साल की कैद

Fri, 04 Sep 2026 01:15 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:15 AM IST
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Man convicted of staring at a teenage girl and asking for her mobile number sentenced to one year in prison.
रास्ता रोककर परेशान करने के मामले में अदालत ने लगाया 2500 रुपये जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। किशोरी को घूरने, मोबाइल नंबर मांगने और रास्ता रोककर परेशान करने के तीन साल पुराने मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल कैद और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी पिंजौर क्षेत्र का रहने वाला है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर 10 अक्तूबर 2023 को पिंजौर थाने में दर्ज हुआ था मामला।
शिकायत में पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी उनकी 17 वर्षीय बेटी को गलत नजर से घूरता था, मोबाइल नंबर मांगता था और रास्ता रोककर परेशान करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील सुखविंदर कौर ने आरोपी को कानून के तहत सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष ने पुरानी रंजिश के चलते झूठा फंसाने का तर्क दिया। दोनों पक्ष एक ही मोहल्ले में रहते हैं और वाहन खड़ा करने व कचरा डालने को लेकर विवाद की बात भी सामने आई। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलें खारिज कर आरोपी को दोषी करार दिया।
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