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Panchkula News: पटियाला में बीयर निर्माण यूनिट और मोहाली के थोक शराब डिस्ट्रीब्यूटर के रिकॉर्ड की जांच

Wed, 29 May 2024 10:19 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 29 May 2024 10:19 PM IST
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Investigation of records of beer manufacturing unit in Patiala and wholesale liquor distributor of Mohali.
चंडीगढ़। पंजाब आबकारी विभाग ने बुधवार को पटियाला में एक बीयर निर्माण यूनिट और मोहाली के थोक शराब डिस्ट्रीब्यूटर पर औचक निरीक्षण कर रिकॉर्ड की जांच की। यह औचक निरीक्षण इसलिए किया गया क्योंकि बीते दिनों डेराबस्सी में एक बॉटलिंग प्लांट में खामियां पाई गईं थीं। डेराबस्सी बाॅटलिंग प्लांट में खामियां पाए जाने पर 15 दिन के लिए उसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया था। आबकारी एवं कराधान आयुक्त वरुण रूजम के नेतृत्व में टीम ने दोनों जगह छापा मारा। उन्होंने चंडीगढ़-अंबाला राष्ट्रीय मार्ग पर झरमड़ी बैरियर पर स्थित अंतरराज्यीय नाकों की भी चेकिंग की। सहायक कमिश्नर (आबकारी) पटियाला के कार्यालय में चेकिंग के दौरान उन्होंने अधिकारियों को हिदायत की कि जिले के समूह आबकारी संस्थाओं पर सख्त नजर रखी जाए और आने वाले दिनों के दौरान शराब की कोई भी अवैध बिक्री न होने दी जाए। शराब निर्माण यूनिट मेसर्स अमारा ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड पटियाला की औचक चेकिंग के दौरान उन्होंने उत्पादन और डिस्पैच के रिकॉर्डों की जांच की। उन्होंने शराब के प्रवाह पर तकनीकी कंट्रोल रखने के लिए सभी शराब निर्माण इकाइयों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों और बूम बैरियरों के कामकाज की भी चेकिंग की। इसी तरह थोक डिस्ट्रीब्यूटर मेसर्स विशाल एंटरप्राइज, जेएलपीएल इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर-82 मोहाली में भी सीसीटीवी लगाने और इनके कामकाज की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा रखे गए रिकॉर्ड की भी जांच की गई।
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आबकारी कमिश्नर पंजाब ने कहा कि हाल ही में बॉटलिंग प्लांट मेसर्स बोरिश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड गांव बेहड़ा तहसील डेराबस्सी जिला एसएएस नगर की औचक चेकिंग की गई। इस दौरान पाया गया कि इस प्लांट द्वारा पंजाब आबकारी एक्ट 1914 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन किया गया है, जिसके बाद विभाग द्वारा उक्त बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस 15 दिन के लिए निरस्त कर दिया गया है। चेकिंग के दौरान उन्होंने विभाग के समूह अधिकारियों को हिदायत की कि शराब की गैर कानूनी तस्करी पर पूरी तरह से नकेल कसते हुए मतदान को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से करवाना सुनिश्चित बनाने के लिए कोई कसर बाकी न छोड़ी जाए।
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अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तीय कमिश्नर (कराधान) पंजाब विकास प्रताप और आबकारी एवं कराधान कमिश्नर पंजाब वरुण रूजम के दिशा-निर्देशों के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा शराब की तस्करी, ईएनए की तस्करी और आबकारी से संबंधित अन्य अपराधों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। केवल आदर्श चुनाव आचार संहिता के समय के दौरान ही आबकारी विभाग ने लगभग 1229 एफआईआर दर्ज की हैं और 1064 गिरफ्तारियां की हैं। 19557 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है और 37,87,283 लीटर लाहन बरामद करके नष्ट की गई है। पीएमएल/आईएमएफएल/बीयर की 1,11,709 बोतलें जब्त की हैं। इसकी अनुमानित कीमत 25.71 करोड़ रुपये है।
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