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अदालत का आदेश : मृतक की विधवा दोबारा विवाह कर ले तो माता-पिता फैमिली पेंशन के हकदार

Wed, 20 Apr 2022 03:34 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Wed, 20 Apr 2022 03:34 AM IST
सार

जालंधर निवासी स्वर्ण कौर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उनका बेटा पंजाब पुलिस में कार्यरत था। 2006 में बेटे की मौत हो गई थी। इसके बाद याची की बहू को फैमिली पेंशन मिलने लगी। 2008 में बहू ने दोबारा विवाह कर लिया और तब से वह अपने दूसरे पति केसाथ रह रही है। बहू के दूसरा विवाह करने पर उसकी फैमिली पेंशन को समाप्त कर दिया गया।

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If the widow of the deceased remarries, then the parents are entitled to family pension: High Court
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि यदि मृतक कर्मी की विधवा दोबारा विवाह कर ले तो मृतक के माता-पिता को फैमिली पेंशन से इनकार नहीं किया जा सकता।

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जालंधर निवासी स्वर्ण कौर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उनका बेटा पंजाब पुलिस में कार्यरत था। 2006 में बेटे की मौत हो गई थी। इसके बाद याची की बहू को फैमिली पेंशन मिलने लगी। 2008 में बहू ने दोबारा विवाह कर लिया और तब से वह अपने दूसरे पति केसाथ रह रही है। बहू के दूसरा विवाह करने पर उसकी फैमिली पेंशन को समाप्त कर दिया गया।
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याची ने बताया कि उसने फैमिली पेंशन के लिए आवेदन किया तो उसके दावे को खारिज कर दिया गया। पंजाब सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मृतक कर्मी की पत्नी को फैमिली पेंशन दी गई थी। अब पत्नी फैमिली पेंशन के लिए अयोग्य हो चुकी है तो ऐसे में किसी और को यह लाभ नहीं दिया जा सकता।
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पंजाब सरकार की व्याख्या को गलत बताया
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार इस मामले में नियमों की गलत व्याख्या कर माता-पिता को पेंशन देने से इंकार कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि मृतक की विधवा दोबारा विवाह कर लेती है और बच्चों समेत अन्य आश्रित पेंशन के लिए अयोग्य हो जाते हैं तो माता-पिता पेंशन केहकदार हैं।


हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली पेंशन का उद्देश्य मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहारा देना होता है। इस मामले में मृतक की मां जिसके पास आय का कोई जरिया नहीं है उसे पंजाब सरकार ने पेंशन से इनकार किया है जो इस योजना के उद्देश्य केखिलाफ है। हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए मृतक की मां को फैमिली पेंशन जारी करने का आदेश दिया है।

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