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पंजाब सरकार की ओर से किए तबादले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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चंडीगढ़। जिस कर्मचारी की सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम का समय रह गया हो उसका तबादला न करने की अपनी ही नीति के खिलाफ जाकर किए गए प्रिंसिपल के तबादले पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
याचिका दाखिल करते हुए नाभा के सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल तरसेम चंद गर्ग ने हाईकोर्ट को बताया कि वह अभी दो माह पहले ही पदोन्नति के बाद नाभा के सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर आए थे। उनकी रिटायरमेंट 30 जनवरी, 2022 को है। ऐसे में उनकी रिटायरमेंट में केवल 9 माह बाकी हैं। पंजाब सरकार की नीति के तहत यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होनी है तो उसका तबादला नहीं किया जाता। सरकार ने इस नीति के खिलाफ जाकर 27 अप्रैल, 2021 को आदेश जारी कर उनका तबादला संगरूर के सरकारी कॉलेज में कर दिया।
याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस आदेश को खारिज किया जाए और याचिका लंबित रहते आदेश पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। साथ ही अगली सुनवाई तक तबादला आदेश पर रोक लगा दी है।
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याचिका दाखिल करते हुए नाभा के सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल तरसेम चंद गर्ग ने हाईकोर्ट को बताया कि वह अभी दो माह पहले ही पदोन्नति के बाद नाभा के सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर आए थे। उनकी रिटायरमेंट 30 जनवरी, 2022 को है। ऐसे में उनकी रिटायरमेंट में केवल 9 माह बाकी हैं। पंजाब सरकार की नीति के तहत यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होनी है तो उसका तबादला नहीं किया जाता। सरकार ने इस नीति के खिलाफ जाकर 27 अप्रैल, 2021 को आदेश जारी कर उनका तबादला संगरूर के सरकारी कॉलेज में कर दिया।
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याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस आदेश को खारिज किया जाए और याचिका लंबित रहते आदेश पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। साथ ही अगली सुनवाई तक तबादला आदेश पर रोक लगा दी है।
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