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हवारा की अग्रिम जमानत की मांग पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस
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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा की अग्रिम जमानत की मांग पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हवारा ने 1998 में सोहाना में देशद्रोह व अन्य धाराओं में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत की मांग की है।
जगतार हवारा ने एडवोकेट भानु प्रताप सिंह के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की है। हवारा ने बताया कि उसके खिलाफ मोहाली के सोहाना पुलिस थाने में 13 जून, 1998 में देशद्रोह और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। याची ने कहा कि सोहाना में दर्ज इस एफआईआर की उन्हें जानकारी नहीं थी। यह जानकारी उन्हें तिहाड़ जेल अथॉरिटी द्वारा जारी एक सूची के जरिये मिली थी।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में बम ब्लास्ट के जरिये हुई हत्या के मामले में उसे दोषी करार देकर अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। याची इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। जानकारी मिलने के बाद 2019 में मोहाली की जिला अदालत में एक अर्जी दायर कर उसने इस केस के स्टेटस की जानकारी मांगी थी, अर्जी अभी तक लंबित है। याची ने बताया कि इस मामले में छह आरोपी बरी हो चुके हैं। याची से कोई रिकवरी भी नहीं होनी है। याची ने इस मामले में मोहाली जिला अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी। याचिका को न्यायालय ने मार्च 2021 में खारिज कर दिया था। ऐसे में अब याची ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की है।
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जगतार हवारा ने एडवोकेट भानु प्रताप सिंह के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की है। हवारा ने बताया कि उसके खिलाफ मोहाली के सोहाना पुलिस थाने में 13 जून, 1998 में देशद्रोह और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। याची ने कहा कि सोहाना में दर्ज इस एफआईआर की उन्हें जानकारी नहीं थी। यह जानकारी उन्हें तिहाड़ जेल अथॉरिटी द्वारा जारी एक सूची के जरिये मिली थी।
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पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में बम ब्लास्ट के जरिये हुई हत्या के मामले में उसे दोषी करार देकर अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। याची इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। जानकारी मिलने के बाद 2019 में मोहाली की जिला अदालत में एक अर्जी दायर कर उसने इस केस के स्टेटस की जानकारी मांगी थी, अर्जी अभी तक लंबित है। याची ने बताया कि इस मामले में छह आरोपी बरी हो चुके हैं। याची से कोई रिकवरी भी नहीं होनी है। याची ने इस मामले में मोहाली जिला अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी। याचिका को न्यायालय ने मार्च 2021 में खारिज कर दिया था। ऐसे में अब याची ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की है।
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