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Panchkula News: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का एसएसपी को पत्र, नियमों के उल्लंघन के नाम पर वकीलों को न रोके ट्रैफिक पुलिस

Thu, 28 Dec 2023 01:09 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 28 Dec 2023 01:09 AM IST
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High Court Bar Association's letter to SSP, traffic police should not stop lawyers in the name of violation of rules
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चंडीगढ़ के एसएसपी को पत्र लिखते हुए सुबह 8 से 11 और शाम को 4 से 6 बजे की अवधि के दौरान वकीलों को जांच और नियमों के उल्लंघन के मामलों में न रोकने का ट्रैफिक पुलिस को निर्देश देने की अपील की है। बार एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रधान विकास मलिक की ओर से यह पत्र लिखा गया है और इस पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेने की अपील की गई है।
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बार एसोसिएशन की ओर से पत्र जारी करते हुए बताया गया कि वकील समाज के बड़े वर्ग को जरूरी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। सुबह और शाम के समय चेकिंग और कथित नियमों के उल्लंघन के कारण वकीलों को रोक लिया जाता है। इस कारण वे आवश्यक मामलों में पेश नहीं हो पाते। वकीलों पर सुबह केस में पेश होने का और शाम को अगले दिन के लिए केस तैयार करने का मानसिक दबाव होता है। ऐसे में इस प्रकार की रोक-टोक उनके काम में परेशानी का कारण बनती है। बार एसोसिएश्न को ऐसी कई शिकायतें मिली हैं जहां ट्रैफिक पुलिस ने वकीलों को अनावश्यक रूप से रोका था। ऐसे में एसएसपी से पत्र में अनुरोध किया गया कि सुबह 8 से 11 और शाम को 4 बजे से 6 बजे की अवधि के दौरान वकीलों के वाहन को चेकिंग और नियमों के उल्लंघन के नाम पर रोक कर उन्हें परेशान न होने दिया जाए। इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए ट्रैफिक पुलिस को उचित आदेश जारी किए जाएं।
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