फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   GMADA's charging extra fee is arbitrary and illegal, High Court stays it

Panchkula News: अतिरिक्त शुल्क वसूलना गमाडा की मनमानी और गैरकानूनी, हाईकोर्ट की रोक

Fri, 28 Feb 2025 01:51 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Feb 2025 01:51 AM IST
विज्ञापन
GMADA's charging extra fee is arbitrary and illegal, High Court stays it
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) की ओर से प्लॉट आवंटियों पर मनमाने ढंग से अतिरिक्त शुल्क लगाने को गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गमाडा बिना अनुमति के मूल अनुबंध की शर्तों में बदलाव नहीं कर सकता और न ही अतिरिक्त शुल्क वसूल सकता है।
विज्ञापन

जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा कि गमाडा द्वारा लगाए गए ये नए शुल्क अनुचित और मनमाने हैं। यह संपत्ति के सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए इन्हें अवैध घोषित किया जाता है। यह फैसला उन सैकड़ों याचिकाओं पर दिया गया, जिन्हें मूल आवंटियों और उनके ट्रांसफरी (प्लॉट खरीदने वाले) ने दायर किया था। याचिकाकर्ताओं ने गमाडा द्वारा इच्छा से लगाया गया प्लाॅट का चयन शुल्क और अन्य अतिरिक्त लागतों को चुनौती दी थी।
विज्ञापन

गमाडा ने तर्क दिया कि प्लॉट के बाद के खरीदारों को मूल भू-मालिकों से अलग माना जाना चाहिए और बढ़ती विकास लागत के कारण अतिरिक्त शुल्क अनिवार्य हैं। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि प्लॉट ट्रांसफर की अनुमति थी। ट्रांसफर फीस के भुगतान के बाद ट्रांसफरी को भी वही अधिकार मिलते हैं, जो मूल आवंटी को मिले थे। कोर्ट ने कहा, मूल आवंटियों और उनके ट्रांसफरी के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने गमाडा को आदेश दिया कि यदि किसी याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया है, तो दो महीने के भीतर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ उनकी राशि लौटाई जाए। साथ ही, गमाडा को याचिकाकर्ताओं को दो हफ्तों के भीतर बिना किसी बाधा के उनके प्लॉट का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed