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Panchkula News: चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में दोषी पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा

Fri, 28 Feb 2025 01:43 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Updated Fri, 28 Feb 2025 01:43 AM IST
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Father and son sentenced to life imprisonment for murder by stabbing
चंडीगढ़। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की कोर्ट ने चार साल पुराने चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में पिता-पुत्र अनिल कुमार और अभि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर कोर्ट ने दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 16 नवंबर, 2021 को सेक्टर-34 थाने में दर्ज किया गया था, जो अभी तक कोर्ट में विचाराधीन था।
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दरअसल मरने वाला निखिल और अभि दोनों काफी पुराने दोस्त थे। निखिल के पिता पेंटर और निखिल खुद धोबीघाट पर काम करता था। निखिल ने अपनी मोटरसाइकिल अभि को 8 हजार रुपये में बेची थी। अभि ने 6 हजार का भुगतान किया था और वादा किया था कि वाहन उसके नाम पर ट्रांसफर होने के बाद शेष दो हजार का भी भुगतान कर देगा।
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पूरे पैसे न देने के कारण निखिल ने बाइक के कागजात अपने पास रख लिए थे। इसी बात को लेकर 16 नवंबर को दोनों पक्षों के बीच सेक्टर-32 में आपसी कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी। अभि ने अपने पिता के साथ मिलकर निखिल को चाकू घोंप दिया था, जिसके बाद वह सड़क पर ही लहूलुहान हो गया था। घटना वहां नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। घायल को जीएमसीएच-32 में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
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पुलिस ने मृतक निखिल के पिता की शिकायत पर पिता-पुत्र के खिलाफ हत्या की धारा के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
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