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Panchkula News: किसानों को पराली न जलाने के लिए किया गया जागरूक, लापरवाही बर्दाश्त नहीं, लगेगा जुर्माना

Fri, 24 Oct 2025 09:26 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Updated Fri, 24 Oct 2025 09:26 PM IST
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Farmers have been made aware not to burn stubble, negligence will not be tolerated, fines will be imposed.
संवाद न्यूज एजेंसी
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तरनतारन। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए ज़िला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास के तहत, उप-मंडल मजिस्ट्रेट खुशप्रीत सिंह के निर्देशन में तहसीलदार खडूर साहिब सीमा शर्मा और क्लस्टर अधिकारी डॉ. यादविंदर सिंह ने ब्लॉक खडूर साहिब के किसानों से मुलाकात की और उन्हें पराली न जलाने और जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया।

इस अवसर पर सीमा शर्मा ने किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसानों के बारे में जानकारी दी और कहा कि इससे जहां जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती है वहीं आग से उत्पन्न धुआं मनुष्यों, पशु-पक्षियों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटे किसान पराली के संरक्षण के लिए सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए और पराली बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए।
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कलस्टर अधिकारी डॉ. यादविंदर सिंह ने बताया कि यदि कोई किसान धान की पराली जलाता है तो ढाई एकड़ वाले किसान पर 5000 रुपये, ढाई से पांच एकड़ वाले किसान पर 10000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान पर 30000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और इसके साथ ही उनके भू-अभिलेखों में रेड एंट्री भी दर्ज की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पराली और धान के अवशेषों को न जलाएं बल्कि खेतों में ही उसका निपटान करें और पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें।
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