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देशद्रोह के केस में दलबीर सिंह को मिली जमानत

Wed, 04 Aug 2021 01:09 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 04 Aug 2021 01:09 AM IST
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Dalbir Singh gets bail from High Court in sedition case
चंडीगढ़/जींद। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को धमकी देने और अपशब्द बोलने के आरोप में 29 मई से जेल में बंद किसान नेता डॉ. दलबीर बीबीपुर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने जींद के किसान दलबीर सिंह की पैरवी की। इस किसान की रणदीप सुरजेवाला ने पहले जींद कोर्ट में पैरवी की। यहां जमानत नहीं मिली तो फिर चंडीगढ़ तक जाकर हाईकोर्ट से जमानत दिलाई।
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पिछले दिनों सोशल मीडिया पर गांव बीबीपुर निवासी किसान दलबीर सिंह की एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें दलबीर सिंह तीनों कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को गाली देते दिखाई दिए। इस वायरल वीडियो के आधार पर जींद पुलिस ने दलबीर सिंह के खिलाफ राजद्रोह, समूह के लिए खतरा बनने, अपमानित करने, मानहानि तथा बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देने का मामला दर्ज किया। इससे पहले दलबीर पर 22 फरवरी 2017 को जाट आरक्षण के दौरान गांव ईक्कस धरने पर भड़काऊ भाषण देने तथा पीएम को गाली देने का मामला दर्ज है। पुलिस ने इन दोनों मामलों में दलबीर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था जहां से उसे न्यायिक हिरासत भेज दिया गया था। 29 मई से दलबीर सिंह जेल में बंद था।
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गत 9 जून को रणदीप सुरजेवाला जींद आए थे और उन्होंने एडीजे गुरविंदर कौर की अदालत में बतौर वकील पेश हो किसान दलबीर सिंह की पैरवी की। उस समय अदालत ने दोनों मामलों में दलबीर सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि वर्ष 2002 में ओमप्रकाश चौटाला के शासन में बिजली बिलों की माफी व अन्य मुद्दों को लेकर किसान आंदोलन में घासीराम नैन को राजद्रोह के आरोप गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उस समय किसान नेता नैन की रणदीप सुरजेवाला ने पैरवी की थी और जमानत दिलाई थी।
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