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राहगीरों से मोबाइल फोन झपटने वाले गिरोह के तीन सदस्य काबू
Updated Sat, 14 Apr 2018 10:53 PM IST
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मोबाइल लूटने वाले गिरोह के 3 सदस्य काबू
मानसा। थाना सिटी-1 की पुलिस अंधेरे का फायदा उठाकर राहगीरों से मोबाइल फोन झपटने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को काबू किया है। पुलिस ने आरोपियों से लूट के 21 स्मार्ट फोन बरामद किए हैं।
थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलने पर मोबाइल फोन छीनने वाले मोहित कुमार उर्फ गोशा वासी लल्लुआना रोड़, प्रमोद कुमार वासी रमन सिनेमा रोड व राहुल देव वासी प्रीत नगर मानसा को पुलिस ने रेलवे स्टेशन के सामने से काबू किया गया। आरोपियों 21 स्मार्ट फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों को अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। थाना मुखी ने बताया कि आरोपी ट्रेन में चढ़ने वाले लोगों के मोबाइल फोन झपट लेते थे।
कत्ल के आरोपी को सात वर्ष कैद, जुर्माना
मानसा। कत्ल का आरोप साबित होने पर अदालत ने एक व्यक्ति को सात वर्ष कैद और बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोप साबित न होने कोर्ट ने दो आरोपियों को बरी कर दिया। केस के अनुसार 6 जून 2015 को गांव हीरेवाला में अंग्रेज सिंह पुत्र करनैल सिंह का गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने नाजायज संबंधों के शक में कत्ल कर दिया था। मृतक के भाई गुलाब सिंह की शिकायत पर थाना सदर पुलिस ने अमनदीप कौर, उसके पति सुखविंदर सिंह व देवर कृष्ण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। केस की सुनवाई करते एडिशनल सेशन जज जसपाल वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कृष्ण सिंह को सात साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी अमनदीप कौर व सुखविंदर सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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मानसा। थाना सिटी-1 की पुलिस अंधेरे का फायदा उठाकर राहगीरों से मोबाइल फोन झपटने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को काबू किया है। पुलिस ने आरोपियों से लूट के 21 स्मार्ट फोन बरामद किए हैं।
थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलने पर मोबाइल फोन छीनने वाले मोहित कुमार उर्फ गोशा वासी लल्लुआना रोड़, प्रमोद कुमार वासी रमन सिनेमा रोड व राहुल देव वासी प्रीत नगर मानसा को पुलिस ने रेलवे स्टेशन के सामने से काबू किया गया। आरोपियों 21 स्मार्ट फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों को अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। थाना मुखी ने बताया कि आरोपी ट्रेन में चढ़ने वाले लोगों के मोबाइल फोन झपट लेते थे।
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कत्ल के आरोपी को सात वर्ष कैद, जुर्माना
मानसा। कत्ल का आरोप साबित होने पर अदालत ने एक व्यक्ति को सात वर्ष कैद और बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोप साबित न होने कोर्ट ने दो आरोपियों को बरी कर दिया। केस के अनुसार 6 जून 2015 को गांव हीरेवाला में अंग्रेज सिंह पुत्र करनैल सिंह का गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने नाजायज संबंधों के शक में कत्ल कर दिया था। मृतक के भाई गुलाब सिंह की शिकायत पर थाना सदर पुलिस ने अमनदीप कौर, उसके पति सुखविंदर सिंह व देवर कृष्ण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। केस की सुनवाई करते एडिशनल सेशन जज जसपाल वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कृष्ण सिंह को सात साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी अमनदीप कौर व सुखविंदर सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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