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Panchkula News: सांसदों की तर्ज पर विधायकों को भी फंड देने का प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस
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चंडीगढ़। सांसदों की तर्ज पर अब विधायकों को भी लोकल एरिया डेवेलपमेंट (लैड) फंड दिलाने के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है, जब विधायकों को भी विकास के लिए फंड दिलाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। गौर हो कि हरियाणा में विधायकों को विकास के लिए कोई अतिरिक्त फंड नहीं दिया जाता है। प्रदेश सरकार की ओर से विधायकों को 5 करोड़ रुपये देने की योजना चलाई थी, लेकिन यह भी सिरे नहीं चढ़ पाई। इस योजना का लाभ लेने के लिए विधायकों को सरकार को प्रस्ताव भेजना पड़ता है। जबकि अन्य प्रदेशों में विधायकों को लोकल एरिया के विकास के लिए अलग से फंड दिया जाता है। हरियाणा में सांसदों को भी लैड के तहत फंड दिया जाता है, जबकि विधायक इससे वंचित चल रहे हैं। सोमवार को ध्यानाकर्षण के बाद कांग्रेस के विधायक वरुण चौधरी, आफताब अहमद, भारत भूषण बत्रा, अमित सिहाग और सैली इस प्रस्ताव को सदन में चर्चा के लिए रखेंगे।
सदन पटल पर रखे जाएंगे दस विधेयक, चर्चा के लिए पांच होंगे रद्द
सोमवार को दस विधेयक सदन पटल पर रखे जाएंगे। इनमें हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी श्राइन बिल, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) बिल, हरियाणा रूरल डेवेलपमेंट (संशोधन) बिल, हरियाणा लेजिटेटिव एसेंबली सैलरी बिल, फरीदाबाद और गुरुग्राम मैट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (संशोधन) बिल, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन बिल और हरियाणा म्यूनिसिपल संशोधित बिल शामिल हैं। इसके अलावा पांच विधेयक रद्द करने के लिए उनको सदन में चर्चा और पारित करने के लिए रखा जाएगा। इनमें हरियाणा अर्बन इंप्रूववेल प्रॉपर्टी टैक्स बिल, हरियाणा म्यूनिशिपल (टैक्स वैलिडेटिंग) बिल, हरियाणा माइनर कैनाल पुर्न बिल और हरियाणा स्टेट ट्यूबबेल बिल शामिल हैं।
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सदन पटल पर रखे जाएंगे दस विधेयक, चर्चा के लिए पांच होंगे रद्द
सोमवार को दस विधेयक सदन पटल पर रखे जाएंगे। इनमें हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी श्राइन बिल, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) बिल, हरियाणा रूरल डेवेलपमेंट (संशोधन) बिल, हरियाणा लेजिटेटिव एसेंबली सैलरी बिल, फरीदाबाद और गुरुग्राम मैट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (संशोधन) बिल, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन बिल और हरियाणा म्यूनिसिपल संशोधित बिल शामिल हैं। इसके अलावा पांच विधेयक रद्द करने के लिए उनको सदन में चर्चा और पारित करने के लिए रखा जाएगा। इनमें हरियाणा अर्बन इंप्रूववेल प्रॉपर्टी टैक्स बिल, हरियाणा म्यूनिशिपल (टैक्स वैलिडेटिंग) बिल, हरियाणा माइनर कैनाल पुर्न बिल और हरियाणा स्टेट ट्यूबबेल बिल शामिल हैं।
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