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Panchkula News: सीएम फ्लाइंग का आधी रात को छापा, आठ हुक्के और निकोटिन फ्लेवर बरामद, मालिक समेत तीन गिरफ्तार

Mon, 04 Mar 2024 01:39 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 04 Mar 2024 01:39 AM IST
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CM Flying raided at midnight, eight hookahs and nicotine flavor recovered, three including owner arrested
पंचकूला। सीएम फ्लाइंग की टीम ने शनिवार रात ढाई बजे सेक्टर-9 पर्पल फ्रॉग क्लब में छापा मारकर आठ हुक्के समेत निकोटिन फ्लेवर बरामद किए हैं। इस मामले में क्लब मालिक अभिनव बंसल सेक्टर-2, पारस अरोड़ा मनीमाजरा और मैनेजर आकाश मनीमाजरा चंडीगढ़ निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। टीम की कार्रवाई के दौरान भीड़ होने की वजह से पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस के अलावा डायल 112 की चार गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। जनवरी से लेकर आज तक पुलिस और सीएम फ्लाइंग आठ क्लबों और रेस्टोरेंटों पर छापा मारकर कार्रवाई कर चुकी है। अभी तक मालिक, मैनेजर समेत दस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंचकूला पुलिस ने कुल 34 हुक्के बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार, सीएम फ्लाइंग की टीम को शनिवार रात गुप्त सूचना मिली थी कि पर्पल फ्रॉग क्लब में प्रतिबंध के बावजूद निकोटिन युक्त हुक्का ग्राहकों को परोसा जा रहा है। सूचना मिलते ही इंचार्ज राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने रात करीब ढाई बजे क्लब में छापा मारा। टीम ने देखा कि ग्राहकों का हुक्का उपलब्ध कराया जा रहा था। इस दौरान टेबलों से आठ हुक्के बरामद किए गए। टीम को स्टोर से निकोटिन युक्त हुक्के के फ्लेवर भी मिले। मौके से 38 पाइप और चारकोल के 18 बॉक्स भी बरामद हुए हैं। इसके बाद सेक्टर-10 पुलिस चौकी, एक्साइज विभाग और ड्रग इंस्पेक्टर को मामले की सूचना दी गई। सभी अधिकारी रात को मौके पर पहुंचे। शनिवार होने और क्लब में सेलेब्रिटी आने की वजह से भीड़ ज्यादा रही। इस कारण टीम को कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी।
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हुक्का पिलाना होगा दंडनीय अपराध
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान तंबाकू उत्पाद और व्यापार पर हरियाणा संशोधक विधेयक 2024 पेश किया था। बजट सत्र के दौरान संशोधक विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में क्लबों और रेस्टोरेंट में हुक्का परोसने पर तीन साल तक की सजा और एक से पांच लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ यह आने वाले समय में गैरजमानती अपराध होगा।
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