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पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति पर आरोप तय

Thu, 20 Feb 2020 11:27 PM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 20 Feb 2020 11:27 PM IST
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Charges framed on accused husband for strangling wife
चंडीगढ़। मलोया कॉलोनी में आरोपी पति द्वारा पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने बुधवार को आरोपी पति अनूप सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। मामला नवंबर 2019 का है। जब मलोया कॉलोनी में पति-पत्नी के बीच दहेज को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी।
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मृतका की पहचान शीतल के रूप में हुई थी। पुलिस ने आरोपी पति को दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार किया था। हत्या करने के बाद वह दरवाजा बंद करके कमरे में ही बैठा था। यह घटना सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। पति-पत्नी के बीच काफी दिन से विवाद था। आरोपी अपनी पत्नी को अक्सर दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। एक दिन झगड़े के दौरान पति ने पति पत्नी की गला दबाकर बेरहमी हत्या कर दी। इसके बाद आसपास के लोग उनके घर पर जमा हो गए। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने महिला को पीजीआई पहुंचाया था। जहां पर डॉक्टरों ने पीड़िता के मृत होने की पुष्टि कर दी थी।
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