फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Car damaged in road accident, will get compensation of Rs 35 thousand

Panchkula News: सड़क हादसे में कार को पहुंचा नुकसान, मिलेगा 35 हजार का मुआवजा

Mon, 18 Nov 2024 01:07 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 18 Nov 2024 01:07 AM IST
विज्ञापन
Car damaged in road accident, will get compensation of Rs 35 thousand
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने हादसे में कार को नुकसान पहुंचने पर मालिक को 35 हजार रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि जीप चालक, जीप मालिक और जिस जीप से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। सेक्टर-10 के रहने वाले हृदय आनंद ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ता ने बताया था कि 19 अगस्त 2022 को दोपहर दो से ढाई बजे के करीब उसके पिता औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 की मेन रोड पर कार से आ रहे थे। जैसे ही उसके पिता औद्योगिक क्षेत्र सीआईडी ऑफिस के पास पहुंचे तो स्लिप रोड से एक जीप आई और उसके पिता की कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार का बंपर, हेडलाइट, बोनट और शीशा डैमेज हो गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि जीप चालक लापरवाही और तेज गति से चला रहा था जिस कारण सड़क हादसा हुआ। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि कार को ठीक करवाने में कुल 1.50 लाख रुपये का खर्चा आया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed