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Panchkula News: अंबाला थाने में धमाके के मामले में आरोपी सत्यम की जमानत याचिका खारिज
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पंचकूला। अंबाला के बलदेव नगर थाने परिसर में कार धमाके के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने आरोपी सत्यम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जांच में सामने आए तथ्यों से आरोपी की कथित आतंकी गतिविधियों में भूमिका के प्रथम दृष्टया संकेत मिलते हैं।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि सत्यम को झूठा फंसाया गया है। वह 22 जनवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में है और उसके कब्जे से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। वहीं, एनआईए ने अन्य आरोपियों से संपर्क और कथित साजिश में भूमिका के साक्ष्य होने की बात कही।
फिरोजपुर से कार लाने की जिम्मेदारी देने का आरोप
अभियोजन के अनुसार, 10 जनवरी 2026 को थाने परिसर में खड़ी मारुति कार में विस्फोट हुआ था। कार में विस्फोटक सामग्री और एलपीजी सिलेंडर रखे थे। एनआईए का आरोप है कि सत्यम को फिरोजपुर से विस्फोटक भरी कार अंबाला पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक संचार और अन्य साक्ष्यों को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया। साथ ही स्पष्ट किया कि टिप्पणियां मुकदमे के अंतिम फैसले को प्रभावित नहीं करेंगी।
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बचाव पक्ष ने दलील दी कि सत्यम को झूठा फंसाया गया है। वह 22 जनवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में है और उसके कब्जे से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। वहीं, एनआईए ने अन्य आरोपियों से संपर्क और कथित साजिश में भूमिका के साक्ष्य होने की बात कही।
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फिरोजपुर से कार लाने की जिम्मेदारी देने का आरोप
अभियोजन के अनुसार, 10 जनवरी 2026 को थाने परिसर में खड़ी मारुति कार में विस्फोट हुआ था। कार में विस्फोटक सामग्री और एलपीजी सिलेंडर रखे थे। एनआईए का आरोप है कि सत्यम को फिरोजपुर से विस्फोटक भरी कार अंबाला पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक संचार और अन्य साक्ष्यों को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया। साथ ही स्पष्ट किया कि टिप्पणियां मुकदमे के अंतिम फैसले को प्रभावित नहीं करेंगी।
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