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Panchkula News: महिला की हत्या के मामले में जमानत याचिका खारिज
Wed, 28 Aug 2024 07:20 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
Updated Wed, 28 Aug 2024 07:20 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। महिला की हत्या के मामले में जिला अदालत ने आरोपी प्रमोद बागरी निवासी खड़क मंगोली की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी ने जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। चंडीमंदिर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फरवरी 2024 को हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक 14 फरवरी को सुबह साढ़े ग्यारह बजे पुलिस को डायल 112 पर सूचना मिली कि सेक्टर-22 आईटी पार्क बाउंड्री वॉल के साथ खाली प्लाट में सड़क किनारे किसी महिला की डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस ने पहुंचकर देखा तो महिला के चेहरे पर चोट के निशान थे। पुलिस ने प्रमोद को गिरफ्तार किया था।
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पंचकूला। महिला की हत्या के मामले में जिला अदालत ने आरोपी प्रमोद बागरी निवासी खड़क मंगोली की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी ने जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। चंडीमंदिर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फरवरी 2024 को हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक 14 फरवरी को सुबह साढ़े ग्यारह बजे पुलिस को डायल 112 पर सूचना मिली कि सेक्टर-22 आईटी पार्क बाउंड्री वॉल के साथ खाली प्लाट में सड़क किनारे किसी महिला की डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस ने पहुंचकर देखा तो महिला के चेहरे पर चोट के निशान थे। पुलिस ने प्रमोद को गिरफ्तार किया था।