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Panchkula News: सहकारी सोसायटियों के आवंटियों को स्टांप ड्यूटी में मिलेगी छूट

Tue, 13 Jan 2026 10:38 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Jan 2026 10:38 PM IST
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Allottees of cooperative societies will get exemption in stamp duty
ट्रांसफर मामलों में रियायती दरों की घोषणा, 31 मार्च तक मिलेगी सुविधा
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने सहकारी हाउसिंग सोसायटियों में रहने वाले निवासियों को राहत दी है। इसके अंतर्गत सहकारी हाउसिंग सोसायटियों द्वारा उनके मूल सदस्यों के पक्ष में किए गए मूल आवंटन के दस्तावेजों को स्टांप ड्यूटी से पूर्णतया मुक्त कर दिया है।
ऐसी रजिस्ट्रेशनों को घोषित मूल्य पर केवल एक मामूली पंजीकरण शुल्क के साथ अनुमति दी जाएगी। राजस्व विभाग द्वारा परिभाषित और अधिसूचित अनुसार यह छूट कानूनी वारिसों, जीवनसाथी और पात्र पारिवारिक सदस्यों को भी दी गई है ताकि वास्तविक उत्तराधिकार के मामलों में पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
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हजारों परिवारों को अपने घरों के लिए स्पष्ट कानूनी स्वामित्व प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए पंजाब सरकार ने 12 जनवरी को अधिसूचित गैर-मूल आवंटियों और ट्रांसफर मामलों के लिए अत्यंत रियायती, समयबद्ध स्टांप ड्यूटी दरें लागू की हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस निर्णय के तहत 31 जनवरी तक पूर्ण हुई रजिस्ट्रेशनों पर स्टांप ड्यूटी 1 प्रतिशत, 28 फरवरी तक की रजिस्ट्रेशनों पर 2 प्रतिशत और 31 मार्च तक की रजिस्ट्रेशनों पर 3 प्रतिशत निर्धारित की गई है। इस अवधि के बाद सामान्य स्टांप ड्यूटी दरें लागू होंगी।
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प्रवक्ता ने कहा कि ये सुधार नागरिकों के लिए कानूनी रूप से सुरक्षित स्वामित्व, राज्य के लिए स्टांप ड्यूटी की वैध वसूली, बाध्यता के बजाय प्रेरणा के माध्यम से पंजीकरण को बढ़ावा देने और सोसायटियों द्वारा अनुचित ट्रांसफर खर्चों से सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। सहकारिता विभाग ने पहले ही पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नरों और सब-रजिस्ट्रारों को इन मानकों के सुचारु और एकसमान क्रियान्वयन के लिए विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं।
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