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चंडीगढ़। ऑनलाइन कक्षाएं लगाने वाले स्कूलों को ही ट्यूशन फीस वसूलने की अनुमति वाले आदेश का पालन न करने वाले स्कूलों पर पंजाब सरकार कार्रवाई कर रही है। यह जानकारी पंजाब के डीपीआई ने हलफनामे के माध्यम से दी है। साथ ही यह भी बताया कि इस प्रकार के कई स्कूलों की शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने बताया कि खंडपीठ ने 1 अक्तूबर को सिंगल बेंच के इस फैसले में संशोधन करते हुए केवल उन्हीं स्कूलों को ट्यूशन फीस वसूलने की अनुमति दी थी, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास ली हो। साथ ही स्कूलों को 7 महीने की बैलेंस शीट दो सप्ताह में सौंपने का आदेश दिया था। जिन स्कूलों ने आदेश का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही निजी स्कूलों की संस्था इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन ने बैलेंस शीट नहीं जमा करवाई है। हाईकोर्ट को बताया गया कि सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील अभी लंबित है। साथ ही निजी स्कूलों की फीस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाओं पर 25 फरवरी को सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में सुनवाई 9 मार्च तक स्थगित कर दी है।
सिंगल बेंच के 30 जून के फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा सरकार सहित छात्रों के अभिभावकों ने डबल बेंच में अपील दायर की थी। सिंगल बेंच ने 30 जून को निजी स्कूलों की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए सभी स्कूलों को एडमिशन और ट्यूशन फीस वसूले जाने की इजाजत दे दी थी, फिर चाहे किसी स्कूल ने लॉक डाउन के दौरान ऑन-लाइन क्लास की सुविधा दी हो या नहीं। निजी स्कूलों को इस वर्ष किसी भी किस्म की फीस बढ़ोतरी नहीं करने का आदेश दिया था। खंडपीठ ने 1 अक्तूबर को आदेश में संशोधन कर फीस केवल ऑनलाइन क्लास देने वाले स्कूलों को ही वसूलने की इजाजत दी थी।
चंडीगढ़। ऑनलाइन कक्षाएं लगाने वाले स्कूलों को ही ट्यूशन फीस वसूलने की अनुमति वाले आदेश का पालन न करने वाले स्कूलों पर पंजाब सरकार कार्रवाई कर रही है। यह जानकारी पंजाब के डीपीआई ने हलफनामे के माध्यम से दी है। साथ ही यह भी बताया कि इस प्रकार के कई स्कूलों की शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने बताया कि खंडपीठ ने 1 अक्तूबर को सिंगल बेंच के इस फैसले में संशोधन करते हुए केवल उन्हीं स्कूलों को ट्यूशन फीस वसूलने की अनुमति दी थी, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास ली हो। साथ ही स्कूलों को 7 महीने की बैलेंस शीट दो सप्ताह में सौंपने का आदेश दिया था। जिन स्कूलों ने आदेश का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही निजी स्कूलों की संस्था इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन ने बैलेंस शीट नहीं जमा करवाई है। हाईकोर्ट को बताया गया कि सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील अभी लंबित है। साथ ही निजी स्कूलों की फीस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाओं पर 25 फरवरी को सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में सुनवाई 9 मार्च तक स्थगित कर दी है।
सिंगल बेंच के 30 जून के फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा सरकार सहित छात्रों के अभिभावकों ने डबल बेंच में अपील दायर की थी। सिंगल बेंच ने 30 जून को निजी स्कूलों की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए सभी स्कूलों को एडमिशन और ट्यूशन फीस वसूले जाने की इजाजत दे दी थी, फिर चाहे किसी स्कूल ने लॉक डाउन के दौरान ऑन-लाइन क्लास की सुविधा दी हो या नहीं। निजी स्कूलों को इस वर्ष किसी भी किस्म की फीस बढ़ोतरी नहीं करने का आदेश दिया था। खंडपीठ ने 1 अक्तूबर को आदेश में संशोधन कर फीस केवल ऑनलाइन क्लास देने वाले स्कूलों को ही वसूलने की इजाजत दी थी।