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मौजूदा कानून के अनुसार, हरियाणा में पार्टी चिन्ह पर नहीं कराए जा सकते निकाय चुनाव

Wed, 01 Jun 2022 02:24 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 01 Jun 2022 02:24 AM IST
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According to the law, body elections cannot be held on the party symbol in the state.
चंडीगढ़। हरियाणा में 46 निकायों में होने वाले चुनावों को लेकर चुनाव आयोग और सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस को छोड़कर अन्य दल पार्टी के चिह्न पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन मौजूदा कानून के तहत पार्टी के चिह्न पर चुनाव नहीं कराए जा सकते। प्रदेश विधानसभा द्वारा बनाए गए हरियाणा म्यूनिसिपल (नगर पालिका) कानून, 1973 के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए हरियाणा नगर पालिका निर्वाचन नियमों, 1978 अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्नों पर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव करवाए ही नहीं जा सकते। कानून के जानकारों का कहना है कि जब तक प्रदेश विधानसभा द्वारा हरियाणा के नगर निकाय कानून में राजनीतिक दलों के चुनाव-चिह्नों पर चुनाव करवाने के बारे में स्पष्ट प्रावधान नहीं किया जाता, तब तक आयोग द्वारा जारी चुनाव -चिह्न (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश मात्र से प्रदेश में पार्टी सिंबल्स पर नगर निकाय चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं। हालांकि, आयोग नगर निकाय चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को गैर-राजनीतिक दलों के अर्थात मुक्त चुनाव चिह्न की सूची में से चुनाव चिह्न आवंटित करने देने के लिए सक्षम है।
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