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Panchkula News: कोटकपूरा के शेलर मालिक समेत 6 लोगों पर मामला दर्ज

Mon, 13 Oct 2025 10:37 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 13 Oct 2025 10:37 PM IST
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A case has been registered against 6 people, including the owner of a sheller in Kotkapura.

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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। अवैध अंतरराज्यीय धान ढुलाई पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार ने फरीदकोट जिले के कोटकपूरा पुलिस स्टेशन में शेलर मालिक समेत छह लोगों पर केस दर्ज करवाया है। इसके साथ-साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि पंजाब में राज्य के बाहर से धान का एक भी दाना सूबे में नहीं आने दिया जाएगा।
इसके लेकर कृषि मंत्री ने विभिन्न जिलों के संबंधित अफसरों को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दे दिए हैं। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि मार्कफेड शाखा प्रबंधक की शिकायत पर कोटकपूरा के हरि नौ गांव स्थित दो चावल मिलों के मालिक और राजस्थान के पांच अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इस दौरान पुलिस ने अवैध धान से लदे राजस्थान के चार ट्रैक्टर-ट्रेलर भी बरामद किए हैं।
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कृषि मंत्री ने शुक्रवार को पंजाब मंडी बोर्ड के अध्यक्ष एस. हरचंद सिंह बरसट के साथ सभी जिला मंडी अधिकारियों (डीएमओ) और मुख्य कृषि अधिकारियों (सीएओ) के साथ एक बैठक भी की। इस दौरान मंत्री ने सख्त निर्देश जारी किए कि राज्य के बाहर से धान पंजाब में बिक्री के लिए न आने दिया जाए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को जागरूकता अभियान को और तेज करने, किसानों को पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने और उन्हें इन-सीटू और एक्स-सीटू विधियों का उपयोग करके धान की पराली का प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया।
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पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव रामवीर ने कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया कि राज्य की अनाज मंडियों में सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद हैं ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई परेशानी न हो।
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