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नए साल के पहले दिन प्रशासक ने जारी की नोटििपिकेशन

Wed, 02 Jan 2019 02:23 AM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Wed, 02 Jan 2019 02:23 AM IST
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नए साल के पहले दिन प्रशासक ने जारी  की नोटििपिकेशन
अब वाहन डीलर ही देगा आरसी और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
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आरएलए की दौड़ लगाने से मिलेगी निजात, नोटिफिकेशन जारी

डीलर्स प्वाइंट्स पर ही जमा होंगे कागजात, सात दिन में मिल जाएगी आरसी, लेटलतीफी पर दर्ज होगा केस

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। अगर आप नई गाड़ी खरीदने वाले हैं तो अब आरसी और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आपको रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब डीलर्स के पास ही सभी डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। इसके 7 दिन बाद डीलर की जिम्मेदारी होगी कि वह आपको आरसी और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मुहैया कराए। इसके लिए नए साल के पहले ही दिन डीलर्स प्वाइंट की अनुमति प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने दे दी है। यदि डीलर ने समय पर आरसी और नंबर प्लेट नहीं दी तो आपकी शिकायत पर मोटर व्हीकल एक्ट-1988 की धारा 192 के तहत डीलर पर केस दर्ज किया जाएगा।

बीते एक साल से कार और बाइक जैसे वाहन खरीदने वाले शहर के लोगों को राहत देने की कवायद चल रही थी। मंगलवार को प्रशासक ने डीलर्स प्वाइंट के लंबे समय से पेेंडिंग मसले को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक नए वाहन खरीदने वाले शहर के लोगों को अब आरएलए के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नए नियम के तहत अब सभी डीलर्स के यहां ही वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए डाक्यूमेंट जमा होंगे। इसके लिए आपको डीलर्स के पास सभी संबंधित कागजात जमा करने होंगे। यहीं से ही वाहन खरीदनें वाले लोगों को आरसी और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिल जाएगी। यदि डीलर एक हफ्ते में पेंडेंसी क्लियर नहीं करेंगे, तो शिकायत होने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज डीलर्स पर केस दर्ज किया जाएगा।
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