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सिनेमा हाल पर विज्ञापन शुल्क

Sat, 14 Jul 2018 01:48 AM IST
Updated Sat, 14 Jul 2018 01:48 AM IST
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सिनेमा हाल पर विज्ञापन शुल्क
सिनेमाहाल में दिखाए जाने वाले विज्ञापन पर टैक्स वसूलेगा निगम
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मल्टीपलेक्स और सिनेमाहाल संचालकों को जारी किया गया नोटिस
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रील के विज्ञापन के लिए 24000 और स्लाइड द्वारा दिखाए जाने वाले विज्ञापन के लिए 4800 रुपये हर सप्ताह देने होंगे

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। अब मल्टीपलेक्स और सिनेमाहाल में दिखाए जाने वाले विज्ञापन पर भी टैक्स अदा करना पड़ेगा। यह टैक्स सिनेमा और मल्टीपलेक्स संचालकों को हर सप्ताह नगर निगम में जमा करवाना होगा। नगर निगम ने शहर के 9 मल्टीपलेक्स और सिनेमाहाल संचलकों को इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि एक जुलाई से मल्टीप्लेक्स और सिनेमाहाल पर विज्ञापन कंट्रोल एक्ट के तहत शुल्क लगाया जा रहा है। विज्ञापन फीस पर 18 प्रतिशत जीएसटी अलग से चार्ज किया जाएगा। मालूम हो कि सिनेमाहाल में फिल्म के दौरान अलग-अलग कंपनियों का विज्ञापन दिखाया जा रहा है। नगर निगम की ओर से सिनेमा संचालकों से पहली बार इस तरह का टैक्स वसूल किया जा रहा है।
नोटिस में फिल्म के एक शो में स्लाइड द्वारा दिखाए गए विज्ञापन के लिए हर सप्ताह 4800 रुपये टैक्स जमा करवाने को कहा गया है जबकि रील के माध्यम से दिखाए गए विज्ञापन के लिए एक सप्ताह का टैक्स 24000 रुपये तय किया गया है। इससे नगर निगम को हर माह करोड़ों रुपये की कमाई होगी। नोटिस में कहा गया है कि अगर कोई संचालक विज्ञापन शुल्क जमा नहीं करवाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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फिल्म टिकट पर मनोरंजन टैक्स लगाएगा निगम, बढ़ जाएंगे दाम
विज्ञापन शुल्क के रेट कमिश्नर केके यादव द्वारा गठित 9 सदस्य कमेटी ने तय किए हैं। कमेटी के चेयरमैन अतिरिक्त कमिश्नर सौरभ मिश्रा हैं। कमिश्नर ने कमेटी को नए सिरे से विज्ञापन पॉलिसी भी तैयार करने को कहा है। यह कमेटी ही विज्ञापन शुल्क के अलावा मनोरंजन टैक्स के रेट्स भी तय कर रही है। इसके बाद नगर निगम फिल्म सिनेमा की टिकटों पर मनोरंजन टैक्स भी लगाने की तैयारी कर रही है, जिसके रेट अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे। मनोरंजन टैक्स तय करने के लिए अगले सप्ताह बैठक बुलाई गई है। मनोरंजन टैक्स लगने से फिल्म शो के टिकट का भी रेट बढ़ जाएंगे।
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कैंथ के सुझाव पर लगाया गया है सिनेमा हालों पर विज्ञापन शुल्क
पिछले माह नगर निगम की सदन की बैठक में पार्षदों ने खराब वित्तीय हालत से उभरने के सुझाव मेयर और कमिश्नर को दिए थे। उस समय भाजपा पार्षद सतीश कैंथ ने मल्टीपलेक्स और सिनेमाहाल में दिखाई जाने वाले विज्ञापन पर टैक्स लगाने का सुझाव दिया था। कैंथ ने बताया था कि एक्ट के अनुसार इसे वसूला जाना चाहिए जिसे नगर निगम वसूल नहीं रहा। उसके बाद नगर निगम कमिश्नर केके यादव ने विज्ञापन और मनोरंजन टैक्स को रिवाइज करने के लिए कमेटी का गठन किया।

सिनेमा हाल के बाहर लगे बैनर के भी देने होंगे चार्ज
सिनेमाहाल संचालकों को भेजे गए नोटिस में सिनेमाहाल और मल्टीपलेक्स के बाहर लगे विज्ञापन बोर्ड और बैनर का भी शुल्क जमा कराने को कहा गया है। ऐसे विज्ञापन के 100 रुपये स्क्वेयर फुट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अगर एक सप्ताह से ज्यादा दिन के लिए विज्ञापन होता है तो 120 रुपये अतिरिक्त दिन के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे।


नोटिस भेजने पर जताई आपति
चंडीगढ़। मल्टीपलेक्स और सिनेमाहालों को विज्ञापन शुल्क का नोटिस भेजने पर जीएसटी, एक्साइज और टैक्स विशेषज्ञ विनोद वशिष्ठ ने आपत्ति जताई है। वशिष्ठ का कहना है कि नगर निगम विज्ञापन शुल्क लेने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। वशिष्ठ का कहना है कि नगर निगम का नोटिस भेजना गलता है।
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