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चुनाव से पहले कोई दल नहीं दे सकता है विज्ञापन - उपायुक्त
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चुुनाव से एक दिन पहले राजनैतिक दल और प्रत्याशी नहीं दे सकते विज्ञापन : उपायुक्त
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने को कहा
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बलकार सिंह ने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल और प्रत्याशी मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन नहीं दे सकता। निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व चुनाव में इस तरह के विज्ञापनों से संबंधित मामलों पर नोटिस लेते हुए यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि ऐसे विज्ञापनों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित व भ्रमित करने का प्रयास हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों का प्रकाशन से पूर्व सत्यापन जरूरी है। सत्यापन के लिए जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जा चुकी है। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में प्रत्याशियों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों और पेड न्यूज पर भी निरंतर नजर रखी जा रही है। इस तरह का मामला ध्यान में आने पर संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा। विज्ञापन व पेड न्यूज के खर्च को प्रत्याशी के चुनाव खर्च में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन निष्पक्ष व शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिये वचनबद्ध है और हर स्तर पर निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।
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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने को कहा
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बलकार सिंह ने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल और प्रत्याशी मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन नहीं दे सकता। निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व चुनाव में इस तरह के विज्ञापनों से संबंधित मामलों पर नोटिस लेते हुए यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि ऐसे विज्ञापनों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित व भ्रमित करने का प्रयास हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों का प्रकाशन से पूर्व सत्यापन जरूरी है। सत्यापन के लिए जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जा चुकी है। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में प्रत्याशियों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों और पेड न्यूज पर भी निरंतर नजर रखी जा रही है। इस तरह का मामला ध्यान में आने पर संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा। विज्ञापन व पेड न्यूज के खर्च को प्रत्याशी के चुनाव खर्च में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन निष्पक्ष व शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिये वचनबद्ध है और हर स्तर पर निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।
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