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सभी राजनैतिक दल चुनाव आदर्श आचार संहिता का सख्ती से करें पालन-उपायुक्त
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धार्मिक स्थान का प्रयोग भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा: उपायुक्त
- डीसी बोले, आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कारवाई
- लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकता है
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बलकार सिंह ने सभी राजनैतिक दलों को चुनाव आदर्श आचार संहिता का ईमानदारी व सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव प्रचार में कहीं पर भी चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करते पाई जाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव संहिता के उल्लंघन संबंधी कोई भी शिकायत चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए मोबाइल एप पर भी की जा सकती है। हरियाणा में छठे चरण में मतदान होगा और इसके लिये नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को होगी और नामांकन पत्र 23 अप्रैल तक दाखिल किये जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिये मतदान 12 मई को होगा और मतगणना 23 मई को की जायेगी। ऐसे मतदाता जिन्होंने अभी तक अपना वोट नहीं बनवाया है, वह 12 अप्रैल तक फार्म नंबर 6 भरकर अपना वोट बनवा सकते है। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी ऐसे मतदाताओं को वोट बनवाने के लिए प्रेरित करने में सहयोग करना का अनुरोध किया है।
मतदाता अपनी वोट से संबंधित जानकारी हेल्पलाइन नं 1950 पर प्राप्त कर सकता है। इस हेल्पलाईन नं पर चुनाव से संबंधित शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है। उपायुक्त ने राजनैतिक दलों से अपील की है कि कोई भी राजनैतिक दल ऐसी कार्रवाई न करें, जिससे लोगों की धार्मिक व सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना, चुनाव प्रचार के लिये किसी धार्मिक स्थान का प्रयोग करना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। चुनाव प्रचार के लिये रैली, जनसभा, रोड शो और जलूस इत्यादि के आयोजन के लिये राजनैतिक दलों को जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी और इसकी सूचना पुलिस को भी देनी होगी। चुनाव प्रचार के लिये होर्डिंग्स, पोस्टर और झंडे इत्यादि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही लगाए जा सकते है और बिना अनुमति के किसी भी सरकारी संपति पर यह सामग्री चिपकाने व लगाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार और राजनैतिक दल के विरुद्ध डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाई अमल में लाई जाएगी। कोई भी राजनैतिक दल दूसरे राजनैतिक दल की जनसभा व जलूस में बाधा नहीं डाल सकता। यदि एक ही दिन में दो या उससे अधिक पार्टीयों द्वारा जलूस निकाला जाता है तो उन्हें अपने रूट प्लान सहित प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि जो भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी जनसभा, जलूस निकालने अथवा प्रचार सामग्री इत्यादि चिपकाने के स्थानों के लिये पहले आवेदन करेगा, उसे ही पहले अनुमति दी जाए। उपायुक्त ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह निर्देश भी दिए कि वह चुनाव प्रचार व जनसभा में लाउडस्पीकर इत्यादि का प्रयोग करने के लिये भी प्रशासन से पूर्व अनुमति अवश्य लें। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकता है।
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- डीसी बोले, आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कारवाई
- लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकता है
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बलकार सिंह ने सभी राजनैतिक दलों को चुनाव आदर्श आचार संहिता का ईमानदारी व सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव प्रचार में कहीं पर भी चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करते पाई जाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव संहिता के उल्लंघन संबंधी कोई भी शिकायत चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए मोबाइल एप पर भी की जा सकती है। हरियाणा में छठे चरण में मतदान होगा और इसके लिये नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को होगी और नामांकन पत्र 23 अप्रैल तक दाखिल किये जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिये मतदान 12 मई को होगा और मतगणना 23 मई को की जायेगी। ऐसे मतदाता जिन्होंने अभी तक अपना वोट नहीं बनवाया है, वह 12 अप्रैल तक फार्म नंबर 6 भरकर अपना वोट बनवा सकते है। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी ऐसे मतदाताओं को वोट बनवाने के लिए प्रेरित करने में सहयोग करना का अनुरोध किया है।
मतदाता अपनी वोट से संबंधित जानकारी हेल्पलाइन नं 1950 पर प्राप्त कर सकता है। इस हेल्पलाईन नं पर चुनाव से संबंधित शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है। उपायुक्त ने राजनैतिक दलों से अपील की है कि कोई भी राजनैतिक दल ऐसी कार्रवाई न करें, जिससे लोगों की धार्मिक व सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना, चुनाव प्रचार के लिये किसी धार्मिक स्थान का प्रयोग करना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। चुनाव प्रचार के लिये रैली, जनसभा, रोड शो और जलूस इत्यादि के आयोजन के लिये राजनैतिक दलों को जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी और इसकी सूचना पुलिस को भी देनी होगी। चुनाव प्रचार के लिये होर्डिंग्स, पोस्टर और झंडे इत्यादि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही लगाए जा सकते है और बिना अनुमति के किसी भी सरकारी संपति पर यह सामग्री चिपकाने व लगाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार और राजनैतिक दल के विरुद्ध डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाई अमल में लाई जाएगी। कोई भी राजनैतिक दल दूसरे राजनैतिक दल की जनसभा व जलूस में बाधा नहीं डाल सकता। यदि एक ही दिन में दो या उससे अधिक पार्टीयों द्वारा जलूस निकाला जाता है तो उन्हें अपने रूट प्लान सहित प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि जो भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी जनसभा, जलूस निकालने अथवा प्रचार सामग्री इत्यादि चिपकाने के स्थानों के लिये पहले आवेदन करेगा, उसे ही पहले अनुमति दी जाए। उपायुक्त ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह निर्देश भी दिए कि वह चुनाव प्रचार व जनसभा में लाउडस्पीकर इत्यादि का प्रयोग करने के लिये भी प्रशासन से पूर्व अनुमति अवश्य लें। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकता है।
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