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धोखाधड़ी मामले में एक बरी

Tue, 19 Mar 2019 01:32 AM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Tue, 19 Mar 2019 01:32 AM IST
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धोखाधड़ी मामले में एक बरी
दिल्ली के ध्यानार्थ....
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20 हजार रुपये लूट मामले में युवक बरी
-गवाह ने आरोपी को बताया अनजान, पुलिस नहीं कर सकी थी पैसे बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सेक्टर-19 स्थित पीएनबी में पैसे जमा करवाने पहुंचे युवक से चाकू की नोक पर बीस हजार रुपये लूट के मामले के एक आरोपी को डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज बलबीर सिंह की अदालत ने बरी कर दिया। बरी युवक अफरोज आलम, निवासी गोकलपुर भागीरथी विहार दिल्ली-94 है। मामले के एक गवाह ने कोर्ट में उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया।

बचाव पक्ष की वकील प्रतिभा भंडारी ने बताया कि पुलिस ने आलम को गलत फंसाया था। पुलिस न तो उससे पैसे बरामद कर सकी थी और न ही वह फार्म मिला था, जो आरोप के मुताबिक उसने शिकायतकर्ता सिराज से भरने को लिया था। दर्ज केस के अनुसार 17 अक्तूबर 2017 को सिराज चंडीगढ़ अपने जीजा के पास आया था। उसने पुलिस को बताया था कि जीजा गुलाम रसूल ने उसे 20 हजार रुपये सेक्टर-19 स्थित पीएनबी ब्रांच में जमा करवाने को दिए थे। वह जीजा के बेटे को साथ लेकर बैंक गया था। उक्त दिन की दोपहर करीब सवा दो बजे बैंक में उनके पास एक युवक पहुंचा और कहा कि वह उनका डिपोजिट फॉर्म भर देगा। आरोपों के मुताबिक युवक सिराज को पेट पर चाकू लगाकर चुपचाप रहने की धमकी देकर बैंक से बाहर सामने के मकानों के पीछे ले गया। यहां से वह सिराज की जेब से 20 हजार रुपये निकालकर फरार हो गया। शिकायत पर सेक्टर-19 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी-379 व 420 के तहत केस दर्ज किया था। बैंक के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर पुलिस ने अफरोज आलम को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लग सके थे।
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