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पंजाब सरकार ने बजट से पहले शुरू की खर्च में कटौती
Updated Sun, 18 Jun 2017 01:43 AM IST
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छुट्टियों में ड्यूटी देने पर पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त वेतन नहीं
पंजाब सरकार ने बजट से पहले शुरू की खर्च में कटौती
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का पहला बजट 20 जून को सदन में पेश किया जाएगा। खराब वित्तीय हालत से जूझ रही सरकार ने इससे पहले ही सरकारी खर्चों में कटौती के संकेत दिए हैं। राज्य पुलिस के वे अधिकारी (एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर) जो पुलिस स्टेशनों में तैनात नहीं हैं, को अब गजटेड छुट्टियों में ड्यूटी के एवज में दी जाने वाली एक माह की अतिरिक्त तनख्वाह नहीं मिलेगी।
वित्त विभाग की परसोनल ब्रांच की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, अब तक राज्य में 1981 में जारी अधिकारिक आदेश के तहत पंजाब पुलिस के सहायक सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, जो गजटेड छुट्टियों में भी ड्यूटी करते हैं, को इसके बदले में प्रति वर्ष एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाता रहा है।
नए आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग के ध्यान में यह बात आई है कि पंजाब पुलिस के नान-गजटेड अधिकारी (एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल) और अन्य स्टाफ जोकि एसएसपी आफिस, हेड आफिस, कमिश्नर आफिस, डीआईजी आफिस, आईजी आफिस और अन्य कार्यालयों में तैनात हैं, वे गजटेड छुट्टी के एवज में मिल रहे अतिरिक्त वेतन का लाभ ले रहे हैं। हालांकि उक्त कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों व अधिकारियों को गजटेड छुट्टी भी मिलती है। आदेश में कहा गया है कि इन कार्यालयों में तैनात आधिकारिक राजपत्रित छुट्टियों पर काम नहीं करना चाहिए और अगर वे काम करते हैं, तो उनके काम को विभाग के अन्य विंग में कार्यरत अधिकारियों के कार्य के समान न आंका जाए। ऐसे में, सरकार ने फैसला किया है कि हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर (जोकि पुलिस स्टेशनों में तैनात हैं) को ही गजटेड अवकाश के दिन काम करने के एवज में अतिरिक्त वेतन दिया जाए।
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पंजाब सरकार ने बजट से पहले शुरू की खर्च में कटौती
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का पहला बजट 20 जून को सदन में पेश किया जाएगा। खराब वित्तीय हालत से जूझ रही सरकार ने इससे पहले ही सरकारी खर्चों में कटौती के संकेत दिए हैं। राज्य पुलिस के वे अधिकारी (एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर) जो पुलिस स्टेशनों में तैनात नहीं हैं, को अब गजटेड छुट्टियों में ड्यूटी के एवज में दी जाने वाली एक माह की अतिरिक्त तनख्वाह नहीं मिलेगी।
वित्त विभाग की परसोनल ब्रांच की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, अब तक राज्य में 1981 में जारी अधिकारिक आदेश के तहत पंजाब पुलिस के सहायक सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, जो गजटेड छुट्टियों में भी ड्यूटी करते हैं, को इसके बदले में प्रति वर्ष एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाता रहा है।
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नए आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग के ध्यान में यह बात आई है कि पंजाब पुलिस के नान-गजटेड अधिकारी (एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल) और अन्य स्टाफ जोकि एसएसपी आफिस, हेड आफिस, कमिश्नर आफिस, डीआईजी आफिस, आईजी आफिस और अन्य कार्यालयों में तैनात हैं, वे गजटेड छुट्टी के एवज में मिल रहे अतिरिक्त वेतन का लाभ ले रहे हैं। हालांकि उक्त कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों व अधिकारियों को गजटेड छुट्टी भी मिलती है। आदेश में कहा गया है कि इन कार्यालयों में तैनात आधिकारिक राजपत्रित छुट्टियों पर काम नहीं करना चाहिए और अगर वे काम करते हैं, तो उनके काम को विभाग के अन्य विंग में कार्यरत अधिकारियों के कार्य के समान न आंका जाए। ऐसे में, सरकार ने फैसला किया है कि हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर (जोकि पुलिस स्टेशनों में तैनात हैं) को ही गजटेड अवकाश के दिन काम करने के एवज में अतिरिक्त वेतन दिया जाए।
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