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क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने में सीबीआई देरी क्यों कर रही- कोर्ट

Fri, 21 Dec 2018 02:03 AM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Fri, 21 Dec 2018 02:03 AM IST
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क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने में सीबीआई देरी क्यों कर रही- कोर्ट
क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने में सीबीआई देरी क्यों कर रही: कोर्ट
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- फरीदाबाद के बहुचर्चित सुनपेड़ अग्निकांड मामले में सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई
- अग्निकांड मामले की अगली सुनवाई पांच जनवरी को तय की गई

अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। फरीदाबाद के बहुचर्चित सुनपेड़ अग्निकांड मामले में गुरुवार को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से मामले की क्लोजर रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि मामले की अभी तक जांच पूरी क्यों नहीं हुई है। पिछली सुनवाई के दौरान तीन महीने का समय मांगा गया था। लेकिन यह जांच पूरी करने में देरी क्यों हो रही है। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए कि पांच जनवरी को पूरी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। अग्निकांड मामले की अगली सुनवाई पांच जनवरी को तय की गई है।
पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई अधिकारी ने कोर्ट से रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन महीने से अधिक का समय मांगा था। कोर्ट ने केस की गंभीरता को देखते हुए स्टेटस रिपोर्ट जल्द पेश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट में जांच अधिकारी ने 20 दिसंबर को मामले की रिपोर्ट पेश करने को कहा था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जांच अधिकारी कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट में उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि वे इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जिसके लिए सीबीआई ने कोर्ट से अगली तारीख की मांग की। सीबीआई ने कोर्ट में पेश होकर कहा कि आरोपियों के खिलाफ सीबीआई को पिछले तीन सालों में कोई सबूत नहीं मिला। इसके चलते कोर्ट में सीबीआई चालान तक पेश नहीं कर पाई। सीबीआई बाकी 11 आरोपियों की क्लोजर रिपोर्ट पांच जनवरी को फाइल करेगी। सुनवाई के दौरान मामले में एक नाबालिग आरोपी की सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण क्लोजर रिपोर्ट अगली सुनवाई में सीबीआई दायर करेगी।
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यह था मामला
बता दें कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सुनपेड़ गांव में 20 अक्टूबर 2015 को हुए अग्निकांड में दो बच्चों की मौत हो गई थी। हादसे में माता-पिता झुलस गए थे। पुलिस ने पीड़ित जितेंद्र की शिकायत पर एक नाबालिग समेत 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सरकार ने पीड़ित परिवार की मांग पर 27 अक्टूबर 2015 को इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी। करीब एक साल से मामला पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। वहीं चार्जशीट दाखिल न होने से सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी।
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