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Palwal News: आज ड्रोन और आतिशबाजी पर रहेगा प्रतिबंध
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 29 अगस्त को प्रस्तावित नूंह दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर 29 अगस्त को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक पूरे जिले को अस्थायी रूप से रेड जोन घोषित किया है।
आदेश के तहत इस अवधि में जिले की सीमा में ड्रोन समेत सभी प्रकार के मानव रहित हवाई यान, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी, चाइनीज माइक्रो लाइट तथा आतिशबाजी और पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध निजी लोगों, मीडिया कर्मियों, संस्थानों और कार्यक्रम आयोजकों समेत सभी पर लागू होगा।
केवल कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, आपातकालीन सेवाओं या सरकारी कार्यों के लिए लिखित अनुमति प्राप्त एजेंसियों को छूट दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने लोगों से आदेशों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
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नूंह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 29 अगस्त को प्रस्तावित नूंह दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर 29 अगस्त को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक पूरे जिले को अस्थायी रूप से रेड जोन घोषित किया है।
आदेश के तहत इस अवधि में जिले की सीमा में ड्रोन समेत सभी प्रकार के मानव रहित हवाई यान, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी, चाइनीज माइक्रो लाइट तथा आतिशबाजी और पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध निजी लोगों, मीडिया कर्मियों, संस्थानों और कार्यक्रम आयोजकों समेत सभी पर लागू होगा।
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केवल कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, आपातकालीन सेवाओं या सरकारी कार्यों के लिए लिखित अनुमति प्राप्त एजेंसियों को छूट दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने लोगों से आदेशों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
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