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Palwal News: चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए 21 नवंबर को लोक अदालत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2026 11:58 PM IST
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Lok Adalat on November 21 for the settlement of cheque bounce cases
संवाद न्यूज एजेंसी
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नूंह। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नूंह की ओर से 21 नवंबर को चेक बाउंस से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज मामलों का आपसी समझौते से समाधान किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) नेहा गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करना और पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का अवसर देना है। इससे समय और धन की बचत होगी तथा न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा।
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उन्होंने बताया कि लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायालय नूंह के अलावा तावड़ू, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना के उपमंडल न्यायालयों में भी आयोजित की जाएगी। सीजेएम ने संबंधित पक्षकारों से अपील की कि वे विशेष लोक अदालत में भाग लेकर आपसी समझौते से अपने मामलों का निपटारा करवाएं।
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