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Palwal News: हत्या के प्रयास के आरोपी बुजुर्ग को जमानत
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल।
पानी की निकासी के पाइप को लेकर हुए विवाद में हत्या के प्रयास के आरोपी 65 वर्षीय धरम सिंह को सत्र अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने मामले की परिस्थितियों, आरोपी की उम्र और मुकदमे की सुनवाई में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया।
22 सितंबर को पानी की निकासी को लेकर विवाद के बाद मारपीट हुई थी। शिकायतकर्ता सुमित ने आरोप लगाया था कि आरोपी पक्ष के लोगों ने संजय, राजू, सोनू और गर्भवती लक्ष्मी आदि को घायल कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 12 अक्तूबर को हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ दी थी। धरम सिंह को 13 अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था।
बचाव पक्ष ने पुरानी रंजिश में झूठा फंसाने का आरोप लगाते हुए जमानत मांगी। वहीं, अभियोजन पक्ष ने गंभीर आरोपों और जांच जारी होने का हवाला देकर जमानत का विरोध किया।
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पलवल।
पानी की निकासी के पाइप को लेकर हुए विवाद में हत्या के प्रयास के आरोपी 65 वर्षीय धरम सिंह को सत्र अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने मामले की परिस्थितियों, आरोपी की उम्र और मुकदमे की सुनवाई में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया।
22 सितंबर को पानी की निकासी को लेकर विवाद के बाद मारपीट हुई थी। शिकायतकर्ता सुमित ने आरोप लगाया था कि आरोपी पक्ष के लोगों ने संजय, राजू, सोनू और गर्भवती लक्ष्मी आदि को घायल कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 12 अक्तूबर को हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ दी थी। धरम सिंह को 13 अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था।
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बचाव पक्ष ने पुरानी रंजिश में झूठा फंसाने का आरोप लगाते हुए जमानत मांगी। वहीं, अभियोजन पक्ष ने गंभीर आरोपों और जांच जारी होने का हवाला देकर जमानत का विरोध किया।
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