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धूम्रपान करने वालों के कटवाए चालान
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धूम्रपान करने वालों के काटे चालान
- प्लेज टू क्विट के तहत जागरूकता अभियान चलाया
अमर उजाला ब्यूरो
पलवल। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार को मीनार गेट मैन बाजार में प्लेज टू क्विट के तहत जागरूकता अभियान चलाया तथा धूम्रपान करने वालों के चालान काटे गए। इस अवसर पर पैरा विधिक कार्यकर्ता राधा कौशिक, राजबाला व दिनेश तेवतिया ने करीब 250 लोगों को नशा से होने वाली हानियों के बारे में जागरूक किया। पीएलवी राधा कौशिक ने कहा कि कोटपा अधिनियम 2003 के तहत अस्पताल भवन, न्यायालय भवन, सार्वजनिक कार्यालय, होटल, शॉपिंग मॉल, शिक्षण संस्थान, सभागार आदि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। उन्होंने कहा कि दुकानदार को 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को नशे से संबंधित सामान न बेचने, धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाना अनिवार्य है। इस अवसर पर पुलिस कर्मचारी हवलदार अवकाश व राजकुमार की मदद से सात लोगों के सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर चालान काटे गए तथा 35 को चेतावनी देकर छोड़ा गया। इस अवसर पर लोगों को नशा न करने के बारे में जागरूक किया गया तथा उन्हें नशे के विरुद्ध शपथ भी दिलवाई गई।
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- प्लेज टू क्विट के तहत जागरूकता अभियान चलाया
अमर उजाला ब्यूरो
पलवल। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार को मीनार गेट मैन बाजार में प्लेज टू क्विट के तहत जागरूकता अभियान चलाया तथा धूम्रपान करने वालों के चालान काटे गए। इस अवसर पर पैरा विधिक कार्यकर्ता राधा कौशिक, राजबाला व दिनेश तेवतिया ने करीब 250 लोगों को नशा से होने वाली हानियों के बारे में जागरूक किया। पीएलवी राधा कौशिक ने कहा कि कोटपा अधिनियम 2003 के तहत अस्पताल भवन, न्यायालय भवन, सार्वजनिक कार्यालय, होटल, शॉपिंग मॉल, शिक्षण संस्थान, सभागार आदि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। उन्होंने कहा कि दुकानदार को 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को नशे से संबंधित सामान न बेचने, धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाना अनिवार्य है। इस अवसर पर पुलिस कर्मचारी हवलदार अवकाश व राजकुमार की मदद से सात लोगों के सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर चालान काटे गए तथा 35 को चेतावनी देकर छोड़ा गया। इस अवसर पर लोगों को नशा न करने के बारे में जागरूक किया गया तथा उन्हें नशे के विरुद्ध शपथ भी दिलवाई गई।