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बाइक और कार के पंजीकरण के लिए नहीं खाने पड़ेंगे धक्के
चंडीगढ़/ब्यूरो
Updated Fri, 04 Oct 2013 11:12 PM IST
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हरियाणा में निजी (नॉन ट्रांसपोर्ट) वाहनों के पंजीकरण के लिए मालिकों को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। मंत्रिमंडल ने हरियाणा मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान किया है कि डीलर या एजेंसियां ही पंजीकरण के लिए पंजीकरण कागज भरवाएंगी।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि इससे वाहन मालिकों को फायदा होगा। जिस एजेंसी या डीलर से कार, दो पहिया खरीदा जाएगा, वही पंजीकरण के लिए सभी कागज पूरे करवाएगा। पुलिस वेरीफिकेशन भी डीलर ही करवाएगा और सभी कागजों को सत्यापित कर वाहन मालिकों को देगा। ये कागज लेकर वाहन मालिक पहले की तरह एसडीएम कार्यालय जाएगा। फीस जमा कराएगा और दी गई तारीख पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लेगा।
कंपनियों की स्टांप ड्यूटी छूट वापस ली
प्रदेश सरकार ने कंपनियों के तबादले या विलय करते समय जो स्टांप ड्यूटी से छूट मिली हुई थी उसे वापस ले लिया गया है। इससे सरकार को 200 से 250 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। नहरी पानी चोरी होने पर अब 5 से 15 गुना ही जुर्माना लगाया जा सकेगा जो पहले 30 गुना था।
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16000 परिवारों को मिलेगी 99 साल की लीज
हरियाणा सरकार ने उन 16000 विस्थापित व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों या अन्य भूमिहीन या गरीब व्यक्तियों को बड़ी राहत देते हुए शामलात जमीन 99 साल के लिए पट्टे पर देने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके लिए पूर्वी पंजाब भूमि का उपयोग अधिनियम, 1949 में संशोधन किया गया है। जिन परिवारों के पास 24 सितंबर,1986 तक जमीन पट्टे पर थी, उन्हें वही जमीन 99 साल के लिए पट्टे पर मिलेगी।
फार्म सी-3 हटाया
मंत्रिमंडल ने व्यापारियों की मांग मंजूर करते हुए फार्म सी-3 हटा दिया है। इसका भी अध्यादेश लाया जाएगा। इस समय सरकार को बेचे जाने वाली सभी वस्तुओं पर चार फीसदी से 12.5 फीसदी तक या ज्यादा वैट लगता है। फार्म सी हटाने से केवल चार फीसदी वैट लगेगा। मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है कि वैट के नोटिस अब ई-मेल के जरिए भेजे जा सकेंगे।
सीपीएस, पीएस भी दे सकेंगे अनुदान
अब मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव भी स्वैच्छिक अनुदान दे सकेंगे। इसके लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। हरियाणा स्वैच्छिक अनुदान (व्यय का विनियमन) नियम, 1969 के अन्तर्गत आवर्ती प्रकृति के किसी अनुदान की अनुमति नहीं है। आमतौर पर ये अनुदान किसी लाभार्थी को केवल एक बार आवंटित किए जाते हैं। मगर इन नियमों में मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव का कोई उल्लेख नहीं था। वे 50 लाख रुपये तक का अनुदान दे सकेंगे।
कूलांकला उपतहसील बनी
मंत्रिमंडल ने फतेहाबाद जिले के कूलां गांव को उप-तहसील बनाया है। यह टोहाना उपमंडल का हिस्सा होगा।
अनुसूचित जाति आयोग गठित करने को मंजूरी
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग गठित करने की मंजूरी दे दी है। एक अध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। अध्यक्ष अनुसूचति जाति से संबंधित होंगे। अनुसूचित जाति से संबंधित अधिक से अधिक तीन गैर-सरकारी सदस्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान वाले योग्य और ईमानदार व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे। अध्यक्ष या आयोग के तीन सदस्यों में से एक व्यक्ति ने कम से कम सात वर्ष पहले कानून की डिग्री हासिल की हो। आयोग के चार गैर-सरकारी सदस्यों में से एक महिला होगी। निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा विभाग कल्याण विभाग, हरियाणा आयोग के पदेन सदस्य होंगे।
प्रॉपर्टी टैक्स से इन्हें मिलेगी छूट
मस्जिद, मंदिर, गिरिजाघर, गुरुद्वारा, धार्मिक संपत्तियों से जुड़े भवन, अनाथालय, भिक्षुक गृह, नगर पालिका भवन, श्मशान घाट, कब्रिस्तान, केंद्र और राज्य सरकार के शिक्षण संस्थान, सरकारी अस्पताल प्रॉपर्टी टैक्स की जद से बाहर कर दिए गए हैं। सेवारत सैनिकों/अर्द्ध सैनिक बल के मुलाजिम, भूतपूर्व सैनिकों/ अर्धसैनिकों, उनके परिजनों को 300 वर्ग गज तक के मकान पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। स्वतंत्रता सेनानी, उनके परिजनों, युद्ध विधवाओं को भी पूरी छूट रहेगी। बागवानी/कृषि के लिए प्रयोग होने वाली एक एकड़ या अधिक खाली प्लाट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रदेश सरकार, बोर्डों, निगमों के भवनों पर आधा टैक्स लगेगा।
अब यह लगेगा कॉमर्शियल टैक्स
ए वन कैटेगरी (गुड़गांव, फरीदाबाद नगर निगम)
1000 प्रति वर्ग गज तक - 12 रुपये
1000 प्रति वर्ग गज से ज्यादा - 15 रुपये
संस्थागत- कॉमर्शियल के लिए
2500 प्रति वर्ग गज तक - 12 रुपये
2501 से 5000 वर्ग गज - 18 रुपये
5000 वर्ग गज से ऊपर - 24 रुपये
संस्थागत- गैर कॉमर्शियल के लिए
2500 प्रति वर्ग गज तक - 10 रुपये
2501 से 5000 वर्ग गज - 12 रुपये
5000 वर्ग गज से ऊपर - 15 रुपये
(बेसमेंट जो केवल अपने पार्किंग के लिए प्रयोग हो, को संपत्ति कर से छूट)
सात नगर निगमों में ए वन कैटेगरी का 75 फीसदी, नगर परिषदों में 50 फीसदी और नगर पालिकाओं में 40 फीसदी टैक्स लगेगा।
कोष गठित होगा
मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरियाणा नगरपालिका विकास कोष सृजित करने को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। इस कोष के लिए सभी नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिकाएं संपत्ति कर का 20 प्रतिशत और नीलामी राशि का दस प्रतिशत योगदान देंगी।
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मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि इससे वाहन मालिकों को फायदा होगा। जिस एजेंसी या डीलर से कार, दो पहिया खरीदा जाएगा, वही पंजीकरण के लिए सभी कागज पूरे करवाएगा। पुलिस वेरीफिकेशन भी डीलर ही करवाएगा और सभी कागजों को सत्यापित कर वाहन मालिकों को देगा। ये कागज लेकर वाहन मालिक पहले की तरह एसडीएम कार्यालय जाएगा। फीस जमा कराएगा और दी गई तारीख पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लेगा।
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कंपनियों की स्टांप ड्यूटी छूट वापस ली
प्रदेश सरकार ने कंपनियों के तबादले या विलय करते समय जो स्टांप ड्यूटी से छूट मिली हुई थी उसे वापस ले लिया गया है। इससे सरकार को 200 से 250 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। नहरी पानी चोरी होने पर अब 5 से 15 गुना ही जुर्माना लगाया जा सकेगा जो पहले 30 गुना था।
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16000 परिवारों को मिलेगी 99 साल की लीज
हरियाणा सरकार ने उन 16000 विस्थापित व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों या अन्य भूमिहीन या गरीब व्यक्तियों को बड़ी राहत देते हुए शामलात जमीन 99 साल के लिए पट्टे पर देने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके लिए पूर्वी पंजाब भूमि का उपयोग अधिनियम, 1949 में संशोधन किया गया है। जिन परिवारों के पास 24 सितंबर,1986 तक जमीन पट्टे पर थी, उन्हें वही जमीन 99 साल के लिए पट्टे पर मिलेगी।
फार्म सी-3 हटाया
मंत्रिमंडल ने व्यापारियों की मांग मंजूर करते हुए फार्म सी-3 हटा दिया है। इसका भी अध्यादेश लाया जाएगा। इस समय सरकार को बेचे जाने वाली सभी वस्तुओं पर चार फीसदी से 12.5 फीसदी तक या ज्यादा वैट लगता है। फार्म सी हटाने से केवल चार फीसदी वैट लगेगा। मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है कि वैट के नोटिस अब ई-मेल के जरिए भेजे जा सकेंगे।
सीपीएस, पीएस भी दे सकेंगे अनुदान
अब मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव भी स्वैच्छिक अनुदान दे सकेंगे। इसके लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। हरियाणा स्वैच्छिक अनुदान (व्यय का विनियमन) नियम, 1969 के अन्तर्गत आवर्ती प्रकृति के किसी अनुदान की अनुमति नहीं है। आमतौर पर ये अनुदान किसी लाभार्थी को केवल एक बार आवंटित किए जाते हैं। मगर इन नियमों में मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव का कोई उल्लेख नहीं था। वे 50 लाख रुपये तक का अनुदान दे सकेंगे।
कूलांकला उपतहसील बनी
मंत्रिमंडल ने फतेहाबाद जिले के कूलां गांव को उप-तहसील बनाया है। यह टोहाना उपमंडल का हिस्सा होगा।
अनुसूचित जाति आयोग गठित करने को मंजूरी
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग गठित करने की मंजूरी दे दी है। एक अध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। अध्यक्ष अनुसूचति जाति से संबंधित होंगे। अनुसूचित जाति से संबंधित अधिक से अधिक तीन गैर-सरकारी सदस्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान वाले योग्य और ईमानदार व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे। अध्यक्ष या आयोग के तीन सदस्यों में से एक व्यक्ति ने कम से कम सात वर्ष पहले कानून की डिग्री हासिल की हो। आयोग के चार गैर-सरकारी सदस्यों में से एक महिला होगी। निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा विभाग कल्याण विभाग, हरियाणा आयोग के पदेन सदस्य होंगे।
प्रॉपर्टी टैक्स से इन्हें मिलेगी छूट
मस्जिद, मंदिर, गिरिजाघर, गुरुद्वारा, धार्मिक संपत्तियों से जुड़े भवन, अनाथालय, भिक्षुक गृह, नगर पालिका भवन, श्मशान घाट, कब्रिस्तान, केंद्र और राज्य सरकार के शिक्षण संस्थान, सरकारी अस्पताल प्रॉपर्टी टैक्स की जद से बाहर कर दिए गए हैं। सेवारत सैनिकों/अर्द्ध सैनिक बल के मुलाजिम, भूतपूर्व सैनिकों/ अर्धसैनिकों, उनके परिजनों को 300 वर्ग गज तक के मकान पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। स्वतंत्रता सेनानी, उनके परिजनों, युद्ध विधवाओं को भी पूरी छूट रहेगी। बागवानी/कृषि के लिए प्रयोग होने वाली एक एकड़ या अधिक खाली प्लाट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रदेश सरकार, बोर्डों, निगमों के भवनों पर आधा टैक्स लगेगा।
अब यह लगेगा कॉमर्शियल टैक्स
ए वन कैटेगरी (गुड़गांव, फरीदाबाद नगर निगम)
1000 प्रति वर्ग गज तक - 12 रुपये
1000 प्रति वर्ग गज से ज्यादा - 15 रुपये
संस्थागत- कॉमर्शियल के लिए
2500 प्रति वर्ग गज तक - 12 रुपये
2501 से 5000 वर्ग गज - 18 रुपये
5000 वर्ग गज से ऊपर - 24 रुपये
संस्थागत- गैर कॉमर्शियल के लिए
2500 प्रति वर्ग गज तक - 10 रुपये
2501 से 5000 वर्ग गज - 12 रुपये
5000 वर्ग गज से ऊपर - 15 रुपये
(बेसमेंट जो केवल अपने पार्किंग के लिए प्रयोग हो, को संपत्ति कर से छूट)
सात नगर निगमों में ए वन कैटेगरी का 75 फीसदी, नगर परिषदों में 50 फीसदी और नगर पालिकाओं में 40 फीसदी टैक्स लगेगा।
कोष गठित होगा
मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरियाणा नगरपालिका विकास कोष सृजित करने को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। इस कोष के लिए सभी नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिकाएं संपत्ति कर का 20 प्रतिशत और नीलामी राशि का दस प्रतिशत योगदान देंगी।