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बिजली का बिल नहीं भरा तो कर्ज भी नहीं मिलेगा
फतेहाबाद/ब्यूरो
Updated Fri, 20 Dec 2013 08:57 PM IST
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हरियाणा के जिला फतेहाबाद में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से डिफाल्टर उपभोक्ताआें के लिए अब जमीन की रजिस्ट्री और बैंक से लोन करवाना मुश्किल हो जाएगा।
निगम ने डिफाल्टर उपभोक्ताआें की सूची तहसील कार्यालय और बैंकाें में भेजने का फैसला किया है। यह दोनाें विभाग निगम से एनओसी लेेने के बाद ही जमीन की रजिस्ट्री और बैंक लोन देंगे।
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इससे निगम को उम्मीद है कि इस योजना से वसूली आसान हो जाएगी। बिजली निगम के अर्द्धशहरी कार्यालय के डिफाल्टरों की तरफ तकरीबन पांच करोड़ रुपये बकाया है।
इसमें ग्रामीण इलाका आता है। निगम के अधिकारियों ने राजस्व विभाग से अपील की है कि किसी भी प्रकार का प्रमाणपत्र जारी करने या रजिस्टरी से पहले निगम से एनओसी ली जानी चाहिए।
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अकेले राजस्व विभाग से 12 से अधिक प्रकार के प्रमाण पत्र जारी होते हैं। इसके अलावा उन दूसरे विभागों को भी पत्र लिखा जा रहा है, जो विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी जारी करते हैं।
पत्र की एक कॉपी बैंकों को भी भेजी गई है। निगम के एसडीओ एसके नैन ने बताया कि पहले चरण में विभागों को लिख रहे हैं और दूसरे चरण में ग्राम पंचायतों व गांवों में पैक्स शाखाओं को भी सूची उपलब्ध करवाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि अकेले उनकी डिवीजन में साढ़े तीन करोड़ रुपये ऐसे डिफाल्टर के हं,ै जिनके कनेक्शन कटे हुए हैं, जबकि डेढ़ करोड़ रुपये उन उपभोक्ताओं में जिनके कनेक्शन नहीं काटे गए किंतु बकाएदारों की सूची में हैं।