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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामला: कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई 20 साल की सजा, पीड़िता को चार साल में मिला इंसाफ

Wed, 29 Oct 2025 05:47 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी नारनौल Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 29 Oct 2025 05:47 PM IST
सार

केपी सिंह की अदालत ने बुधवार को नांगल चौधरी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में दोषी राकेश और नवीन को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषियों ने साल 2021 में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था। 

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Court sentenced two convicts to 20 years in Misdeed case
दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई सजा - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने बुधवार को नांगल चौधरी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में दोषी राकेश और नवीन को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों को धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कठोर कारावास की सजा, धारा-328 आईपीसी के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है और दोनों दोषियों पर अलग-अलग एक लाख 25 हजार रुपये का भी जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं।

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सितंबर 2021 में नाबालिग के परिजनों के बयान पर थाना नांगल चौधरी में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें आरोपियों के द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप थे। इस संबंध में संबंधित धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। इसके बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए। मामले में जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया था।
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पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ द्वारा जिला महेंद्रगढ़ के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें।

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