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बैटरी चालित स्प्रे पंप पर अनुदान के लिए मांगे आवेदन, पहले आएं, पहले पाएं के आधार पर मिलेगा लाभ

Mon, 10 Jan 2022 11:33 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 10 Jan 2022 11:33 PM IST
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Applications sought for grant on battery operated spray pump, benefit will be given on first come, first serve basis
हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों को बैटरी चालित स्प्रे पंप पर अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन लक्ष्य के मुताबिक किसान इसका लाभ नहीं उठा पाए। अब इसके लिए उनको 10 जनवरी से सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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नारनौल के सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि जिले के लिए 7 बैटरी चालित स्प्रे पंप अनुदान पर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इच्छुक किसानों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति से संबंधित इच्छुक किसान जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसके पास सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र होना चाहिए। आवेदक ने पिछले चार वर्षों में बैटरी चालित स्प्रे पंप पर अनुदान न लिया हो। उन्होंने बताया कि चयन होने के बाद संबंधित किसान किसी भी निर्माता अथवा डीलर जिसके पास वैध जीएसटी नंबर हो उससे कृषि यंत्र खरीद सकता है।
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