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Mahendragarh-Narnaul News: फर्जी बीमा पॉलिसी जारी कर आठ लाख रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप
Wed, 03 Jun 2026 12:10 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Wed, 03 Jun 2026 12:10 AM IST
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फोटो संख्या:66 ट्रैक्टर, जिसकी तैयार की गई फर्जी बीमा पॉलिसी। संवाद
कनीना। ट्रैक्टर की कथित फर्जी बीमा पॉलिसी जारी कर वाहन मालिक को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मामले में कनीना शहर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
पुलिस को दी शिकायत में रेवाड़ी जिले के गांव लिसान निवासी देवेंद्र उर्फ कालिया ने बताया कि वर्ष 2019 में उसने अपने ट्रैक्टर का बीमा कराने के लिए कनीना निवासी मनोज कुमार से संपर्क किया था।
मनोज कुमार पॉलिसी जंक्शन नाम से बीमा संबंधी कार्य करता है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने स्वयं को अधिकृत बीमा एजेंट बताते हुए उससे 10 हजार रुपये प्रीमियम के रूप में लिए और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नाम से बीमा पॉलिसी जारी कर दी।
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शिकायत के अनुसार 28 अगस्त 2019 को ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद मामला मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) में पहुंचा। न्यायालय में सुनवाई के दौरान संबंधित बीमा कंपनी के अधिकारियों ने प्रस्तुत पॉलिसी को अपनी ओर से जारी नहीं किया गया बताते हुए उसे फर्जी करार दिया।
इसके चलते दुर्घटना की वित्तीय जिम्मेदारी वाहन मालिक पर आ गई और न्यायालय के आदेशानुसार उसे करीब आठ लाख रुपये का भुगतान करना पड़ा। पीड़ित ने मामले की शिकायत जिला प्रशासन को दी थी।
उपायुक्त के निर्देश पर मामले की जांच कराई गई। जांच अधिकारी एएसआई कृष्ण कुमार ने शिकायतकर्ता के बयान और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया। जांच में प्रथम दृष्टया मामला दर्ज करने योग्य पाए जाने पर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई।
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पुलिस को दी शिकायत में रेवाड़ी जिले के गांव लिसान निवासी देवेंद्र उर्फ कालिया ने बताया कि वर्ष 2019 में उसने अपने ट्रैक्टर का बीमा कराने के लिए कनीना निवासी मनोज कुमार से संपर्क किया था।
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मनोज कुमार पॉलिसी जंक्शन नाम से बीमा संबंधी कार्य करता है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने स्वयं को अधिकृत बीमा एजेंट बताते हुए उससे 10 हजार रुपये प्रीमियम के रूप में लिए और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नाम से बीमा पॉलिसी जारी कर दी।
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शिकायत के अनुसार 28 अगस्त 2019 को ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद मामला मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) में पहुंचा। न्यायालय में सुनवाई के दौरान संबंधित बीमा कंपनी के अधिकारियों ने प्रस्तुत पॉलिसी को अपनी ओर से जारी नहीं किया गया बताते हुए उसे फर्जी करार दिया।
इसके चलते दुर्घटना की वित्तीय जिम्मेदारी वाहन मालिक पर आ गई और न्यायालय के आदेशानुसार उसे करीब आठ लाख रुपये का भुगतान करना पड़ा। पीड़ित ने मामले की शिकायत जिला प्रशासन को दी थी।
उपायुक्त के निर्देश पर मामले की जांच कराई गई। जांच अधिकारी एएसआई कृष्ण कुमार ने शिकायतकर्ता के बयान और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया। जांच में प्रथम दृष्टया मामला दर्ज करने योग्य पाए जाने पर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई।