फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   land acquired notification cancelled

हाईकोर्ट ने रद्द की जमीन अधिग्रहण अधिसूचना

Fri, 10 Jan 2014 10:33 PM IST
अमर उजाला, गुड़गांव
अमर उजाला, गुड़गांव Updated Fri, 10 Jan 2014 10:33 PM IST
विज्ञापन
land acquired notification cancelled

हाईकोर्ट के जमीन अधिग्रहण अधिसूचना रद्द करने से बिल्डरों को भारी झटका लगा है। दूसरी ओर, तकरीबन 9 गांवों के करीब सौ किसानों की बांछे खिल गई हैं। अब उन्हें अपनी जमीन के एवज में मुंह मांगा रेट मिलने की संभावना बढ़ गई है।

विज्ञापन


अभी इन गांवों में बाजार रेट प्रति एकड़ करीब 10 करोड़ रुपये है। जबकि, बिल्डरों को अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन लेने के लिए इससे भी अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।
विज्ञापन


गौरतलब है कि  साल 09-10 को गुड़गांव के कई गांव के आसपास नए सेक्टरों की सड़कों के लिए सरकार ने  एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से करीब 9 गांवों के 90 एकड़ जमीन का अधिग्रण किया था। लेकिन इसके विरोध में किसान हाईकोर्ट में चले गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


उनका आरोप था कि उनकी जमीन सड़क से अधिक अधिग्रहीत की गई है। ताकि, बिल्डर कंपनियों के प्रोजेक्ट बिल्कुल सड़कों के करीब लाए जा सके। इससे उन्हें मोटी कमाई होती। जबकि, 90 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं थी।


इससे प्रभावित किसानों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के आदेश रद्द होने से उन्हें काफी फायदा होगा। मैदावास के हरि ठाकरान का कहना है कि यदि बिल्डरों को वास्तव में जमीन की जरूरत है तो वह उन्हें मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार रहें। दूसरे उनकी जमीन आजाद होने से वह उस बेशकीमती जमीन का बेहतर उपयोग कर सकेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed