फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Three years imprisonment for drug possessor

Kurukshetra News: नशीला पदार्थ रखने के दोषी को तीन साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 07 Dec 2023 02:16 AM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for drug possessor
कुरुक्षेत्र। साढ़े चार साल पहले पांच किलो गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दोषी मानते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पंकज कुमार उर्फ सागर हाल निवासी शाहाबाद पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला उप-न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि 11 फरवरी 2019 को सीआईए-एक की टीम शाहाबाद-मारकंडा पुल के पास गश्त कर रही थी। तभी एक युवक पैदल आता दिखाई दिया था। पुलिस टीम को सामने देखकर युवक मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा था जिसे शक के आधार पर टीम ने काबू करके पूछताछ की थी तथा तलाशी लेने पर पांच किलो गांजा बरामद किया था। उसके खिलाफ थाना शाहाबाद में मामला दर्ज कर गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेंद्र शर्मा की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी पंकज कुमार उर्फ सागर को दोषी मानते हुए तीन वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed