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Kurukshetra News: फैक्टरी एक्ट उल्लंघन में जैन राइस मिल्स के किरायेदार पर नौ हजार का जुर्माना

Sun, 19 Apr 2026 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Sun, 19 Apr 2026 12:45 AM IST
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Tenant of Jain Rice Mills fined Rs 9,000 for violating Factory Act
कुरुक्षेत्र। गांव आलमपुर में स्थित एमएस जैन राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड में फैक्टरी एक्ट, 1948 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कंपनी के किरायेदार गगन जैन को दोषी ठहराया गया। साथ ही मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. मोहिनी की अदालत ने नौ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक दिन की साधारण कैद का प्रावधान भी रखा गया। अदालती दस्तावेज के अनुसार, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर की ओर से दायर शिकायत में फैक्टरी निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई। इनमें फैक्टरी एक्ट और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन शामिल था, जो धारा 92 के तहत दंडनीय है। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी गगन जैन अदालत में उपस्थित हुए और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बिना किसी दबाव या भय के दोष स्वीकार किया और मुकदमे की सुनवाई नहीं मांगी। सीजेएम डॉ. मोहिनी ने आरोपी के दोष स्वीकारोक्ति को मान्य करते हुए उन्हें धारा 92 फैक्टरी एक्ट के तहत दोषी करार दिया। सजा सुनाते हुए अदालत ने अपराध की प्रकृति को देखते हुए उदार रवैया अपनाया और केवल जुर्माना लगाया। जुर्माना तुरंत अदा कर दिया गया।
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