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बीडीपीओ, एसएचओ, नंबरदार को करें निलंबित

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Sep 2022 02:06 AM IST
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Suspend BDPO, SHO, Numberdar
जिला लोक एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में निर्देश देती राज्यमंत्री कमलेश ढांडा। संवाद - फोटो : Kurukshetra
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने गांव अजमतपुर में पंचायती जमीन से पेड़ काटने के मामले में लापरवाही बरते जाने पर तत्कालीन बीडीपीओ, एसएचओ और नंबरदार को निलंबित करने के के निर्देश दिए। वे शुक्रवार को पंचायत भवन में जिला लोक एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।
उन्होंने उस समय और भी सख्ती दिखाई जब सीएम विंडो के मार्फत आने वाली शिकायतों को लटकाए जाने के कई मामले सामने आए। उन्होंने नाराजगी जताते हुए हुए कहा कि लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। भविष्य में कोई भी अधिकारी शिकायतों के निपटान में देरी करने में दोषी पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने अगली बैठक में सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों व इनके निपटान को लेकर सभी अधिकारियों से रिपोर्ट भी लेकर आने के कड़े निर्देश दिए।
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बैठक में एजेंडे की 12 शिकायतों में सात शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया है। पांच शिकायतों को आगामी बैठक में रखा जाएगा। राज्यमंत्री के समक्ष समिति के सदस्य मंदीप सिंह विर्क ने गांव अजमतपुर में पंचायती जमीन से पेड़ काटने की शिकायत रखते हुए उक्त तत्कालीन अधिकारियों की मनमानी व लापरवाही बया की तो पुलिस प्रशासन और डीडीपीओ नेजांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती जमीन से 31 पेड़ काटने के तथ्य सामने आए।
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हालांकि जांच रिपोर्ट मे नंबरदार द्वारा शपथ पत्र देकर पंचायती जमीन पर पेड़ न होने की बात कही गई। इस पर समिति के सभी सदस्य लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर अड़ गए। राज्यमंत्री ने इस्माईलाबाद के तत्कालीन बीडीपीओ, तत्कालीन झांसा एसएचओ और संबंधित गांव के नंबरदार को सस्पेंड करने के निर्देश दिए।
राज्य मंत्री ने गांव अमरगढ़ मझाड़ा के शिकायतकर्ता मुख्यतयार सिंह, गांव सुढपुर निवासी चरण सिंह, गांव बाखली निवासी दयाल सिंह और गांव सोंटी निवासी शेर सिंह की पंचायती जमीन, फिरनी और अन्य सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हटाने ॉऔर 52 लोगों के खिलाफ अवैध निर्माण के केस के मामले में पैरवी करने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने गांव सोंटी में 20 लोगों द्वारा पक्के मकान बनाने के मामले में भी शेर सिंह की शिकायत पर मामले की पैरवी करने के आदेश दिए। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा, लाडवा विधायक मेवा सिंह, उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरियां, हरियाणा घुमंतू जाति विकास निगम के उपाध्यक्ष जयसिंह पाल, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी आदि उपस्थित थे।

जेई को चार्जशीट, एसडीओ को नोटिस
राज्य मंत्री के समक्ष गांव जडोला निवासी खजान सिंह की ओर से छोटे भाई सकीन सिंह (बिजली कर्मचारी) करंट लगने से मौत होने की शिकायत को पिछली कई मीटिंग से रखा जा रहा था। जांच से परिजन संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद राज्यमंत्री ने यूएचबीवीएन पंचकूला के प्रबंधक निदेशक को जांच के आदेश दिए। एमडी की तरफ से एसई राजीव आनंद ने जांच की। इसमें फोरमैन जंग बहादुर की गलती सामने आई है, लेकिन इस कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो चुकी है और यह तथ्य सामने आए कि कर्मचारी की करंट से ही मौत हुई थी। इस पर तत्कालीन जेई को चार्जशीट करने और एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
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