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लूट के तीन दोषियों को सात-सात साल की कैद
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कुरुक्षेत्र। देसी कट्टे के दम पर दुकानदार से साढ़े तीन लाख रुपये लूटने के तीन दोषियों को अदालत ने सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर पांच-पांच हजार जुर्माना भी लगाया है। दोषियों ने योजनाबद्ध तरीके से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था।
जिला उप न्यायवादी रामनिवास ने बताया कि 22 सितंबर 2014 को रघबीर सिंगला वासी न्यू गीता कॉलोनी कुरुक्षेत्र ने थाना शहर थानेसर में दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी सलारपुर रोड पर डीएन कॉलेज के सामने पान, बीड़ी व सिगरेट की दुकान है। शाम करीब सात बजे वह अपने बेटे और नौकर के साथ दुकान पर मौजूद था। तभी दो युवक दुकान पर आए और आते ही अपनी जेब से देसी कट्टे निकाल कर नकदी उनके हवाले करने की धमकी दी थी। आरोपी दुकान के गल्ले से करीब साढ़े तीन लाख रुपये निकाल लिए और उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद दोनों आरोपी अपने तीसरे साथी के साथ लूट के पैसे लेकर बाइक पर फरार हो गए थे।
शिकायत पर थाना शहर थानेसर में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। पुलिस ने 24 जुलाई 2015 को आरोपी नवीन कुमार वासी मिर्जापुर कॉलोनी, 27 जुलाई को आरोपी अंकित राणा वासी हिसार और 23 अक्तूबर 2015 को आरोपी मनोज उर्फ विक्की उर्फमोंटी वासी बिजावा (पानीपत) को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
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मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर हथियार के बल पर लूटपाट करने के आरोपी अंकित राणा, आरोपी नवीन कुमार और आरोपी मनोज उर्फ विक्की उर्फ मोंटी को दोषी करार देते हुए सात-सात साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जिला उप न्यायवादी रामनिवास ने बताया कि 22 सितंबर 2014 को रघबीर सिंगला वासी न्यू गीता कॉलोनी कुरुक्षेत्र ने थाना शहर थानेसर में दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी सलारपुर रोड पर डीएन कॉलेज के सामने पान, बीड़ी व सिगरेट की दुकान है। शाम करीब सात बजे वह अपने बेटे और नौकर के साथ दुकान पर मौजूद था। तभी दो युवक दुकान पर आए और आते ही अपनी जेब से देसी कट्टे निकाल कर नकदी उनके हवाले करने की धमकी दी थी। आरोपी दुकान के गल्ले से करीब साढ़े तीन लाख रुपये निकाल लिए और उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद दोनों आरोपी अपने तीसरे साथी के साथ लूट के पैसे लेकर बाइक पर फरार हो गए थे।
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शिकायत पर थाना शहर थानेसर में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। पुलिस ने 24 जुलाई 2015 को आरोपी नवीन कुमार वासी मिर्जापुर कॉलोनी, 27 जुलाई को आरोपी अंकित राणा वासी हिसार और 23 अक्तूबर 2015 को आरोपी मनोज उर्फ विक्की उर्फमोंटी वासी बिजावा (पानीपत) को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
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मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर हथियार के बल पर लूटपाट करने के आरोपी अंकित राणा, आरोपी नवीन कुमार और आरोपी मनोज उर्फ विक्की उर्फ मोंटी को दोषी करार देते हुए सात-सात साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।