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हत्या के आरोप में तीन को उम्र कैद

Tue, 16 Jul 2019 01:12 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jul 2019 01:12 AM IST
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murder
हत्या के मामले में आरोपी तीन लोगों को दोषी करार देते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह आदेश कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाए हैं। दोषियों पर 25-25 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है गया है।
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यह जानकारी उप जिला न्यायावादी शशी भोरिया ने दी। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर 2017 को थाना झांसा में एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र से सूचना मिली थी किेएक अज्ञात युवक को झगड़े में जख्मी होने के के कारण दाखिल कराया गया है। इसके तुरंत बाद एलएनजेपथी अस्पताल से दुबार सूचना मिली थी कि उक्त जख्मी युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
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इस सूचना पर निरीक्षक रामपाल प्रबंधक थाना,एएसआई रणधीर सिंह, ए एस आई रामसनेही, ए एस आई रिछपाल सिंह व सिपाही विरेंद्र सिंह के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे। यहां मृतक के पिता पंजाब लालडू के गांव भग वासी सुरजीत सिंह पुत्र निरंजन सिंह ने बयान दिया था कि उसकी पुत्री गांव थडोली जिला कुरुक्षेत्र में शादीशुदा है7 करीब 7 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई थी, उसका छोटा पुत्र अपने जीजा रवि के पास उसके बुलाने पर गांव थडोली आया था।
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उसको उसके गांव के सरपंच से सूचना दी कि उनके पुत्र को लड़ाई झगड़े में चोटे आई हैं। सूचना मिलते ही परिवार के सदस्यों के साथ वह कुरुक्षेत्र के गांव थड़ोके साथ कुरुक्षेत्र आया7 जहां पर उसको पता चला की उनका पुत्र अमित उर्फ काका शिव राम पुत्र इंद्र राम वासी भगवासी के साथ उसकी ससुराल रोहटी में चला गया था। वह वहां से सतपाल पुत्र निहाल राम के घर चला गया था जिसको सतपाल, उसके पुत्र हरप्रीत सिंह व उसकी पत्नी ममता देवी ने काफी चोटे मारी, जिसको घायल अवस्था में मेरे लड़के को सतपाल ने सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया था। इससे पूर्व भी सतपाल ने मेरे पुत्र को धमकी दी थी कि अगर उसकी पुत्री के चक्कर में गांव में आया या दिखाई दिया तो जान से मार देगें। बयान में बताया गया है कि शिकायतकर्ता के पुत्र को इतनी ज्यादा चोटें आई कि उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने उक्त मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके जांच चालान न्यायालय में दिया था।7इस मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को उपरोक्त सजा के आदेश सुनाए गये।
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