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बिना नंबर व गैर पंजीकृत वाहनों को पेट्रोल देने पर पाबंदी

Sun, 29 Jan 2017 11:33 PM IST
ब्यूरो/कुरुक्षेत्र,अमर उजाला
ब्यूरो/कुरुक्षेत्र,अमर उजाला Updated Sun, 29 Jan 2017 11:33 PM IST
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जिलाधीश एवं उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने जिले में जाट आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। उन्होंने आदेशों में कहा है पेट्रोल पंपों पर किसी भी व्यक्ति को बोतल या कंटेनर में पेट्रोल देने पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। इतना ही नहीं पेट्रोल पंप मालिक किसी भी ऐसे वाहन को पेट्रोल या डीजल न दे जिसका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो और बिना नंबर वाले वाहनों को भी पेट्रोल दिए जाने पर पाबंदी रहेगी।

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सभी मैकेनिकल व तकनीकी वर्कशॉप ऑनर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनकी वर्कशाप में रिपेयर के लिए आने वाले वाहन मालिक के पहचान पत्र की कॉपी अपने रिकार्ड में रखेंगे और रिकार्ड को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को यदि पेट्रोल पंप्स, मैकेनिकल व तकनीकी वर्कशॉप, सरकारी कार्यालय या अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार की असामाजिक या आपराधिक गतिविधि नजर आती है, तो वह तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम के फोन नंबर 100 या 01744-220230 पर संपर्क सूचना दे सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन और संबंधित क्षेत्र के एसडीएम आदेश का पालन सुनिश्चित करवाएंगे।

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